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उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी मांगी

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Bhasha
देश में रविवार तक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया: सरकार

प्रयागराज, 13 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकीलों को उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चलाए जाने वाले कोरोना टीकाकरण का विस्तृत कार्यक्रम, सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी तक उपलब्ध कराने को मंगलवार को कहा।

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अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराई गई समय सारणी में केवल यह संकेत दिया गया है कि टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि पहला चरण कब खत्म होगा और दूसरा चरण कब शुरू होगा।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष उन दिशानिर्देशों को पेश किया जिसके जरिए सरकार ने माघ मेला के दौरान माघ मेला क्षेत्र और प्रयागराज नगर में इस वायरस को फैलने से रोकने के उपाय बताए हैं।

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अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद और विश्वास है कि उसके समक्ष पेश दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

इससे पूर्व, अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को एक निश्चित तिथि और कार्यक्रम पेश करने को कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के उन्मूलन के लिए टीकाकरण कब और कैसे किया जाएगा।

भाषा – राजेंद्र मानसी अर्पणा

अर्पणा

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