एसडीएम का आदेश होगा निरस्‍त: गरियाबंद में SDM की मनमानी, 12 संचालक एजेंसी कर दी नियुक्‍त; स्‍व सहायता समूहों का विरोध

CG SDM Order Canceled: गरियाबंद में SDM की मनमानी, 12 संचालक एजेंसी कर दी नियुक्‍त; स्‍व सहायता समूहों का विरोध

SDM Order Canceled

SDM Order Canceled

CG SDM Order Canceled: छत्‍तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरकारी उचित मूल्‍य की दुकानों के संचालन को लेकर संचालन समिति की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिसमें आरोप है कि जिले के देवभोग ब्‍लॉक एसडीएम ने 12 दुकानों पर संचालन समिति की नियुक्ति नियम विरुद्ध कर दी है। इस नियुक्ति को लेकर न ही कलेक्‍टर गरियाबंद (CG SDM Order Canceled) और न ही जिला खाद्य विभाग को जानकारी दी गई है। ऐसे में एसडीएम का आदेश निरस्‍त होगा।

जानकारी के अनुसार एसडीएम (CG SDM Order Canceled) ने देवभोग ब्लॉक की 12 शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन को लेकर समितियों की नियुक्ति की है। इन संचालन समिति की नियुक्ति के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। इसके चलते इस पर विरोध शुरू हो गया है।

इन दुकानों पर की गई नियुक्ति 

Devlok Block District Gariaband

बता दें कि देवभोग ब्लॉक (CG SDM Order Canceled) में शुकलीभाठा पुराना, शुकलीभाठा नवीन, कोड़कीपारा, बरकानी, कदलीमुड़ा, उसरीपानी, भतराबहाली, पुरनापानी, मूंगिया, सरगीगुड़ा, घूमरगुड़ा, बरबहली की शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन महिला समूहों को देना था। इसकी नियुक्ति को लेकर देवभोग एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई थी। एसडीएम ने नियुक्ति की पूरी प्रकिया में तय नियम का उल्‍लंघन किया, इसका विरोध शुरू हो गया है।

सार्वजनिक नहीं की गई सूचना

अन्‍य समितियों का आरोप है कि देवभोग एसडीएम कार्यालय (CG SDM Order Canceled) से सार्वजनिक सूचना 4 सितंबर 2024 को जारी की थी। यह सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। ये सूचना संबंधित पंचायतों में सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद भी 12 दुकान के लिए 28 समूहों ने आवेदन किया था।

सूचना नहीं मिलने से नहीं कर पाए आवेदन

पूरना पानी के ग्रामीणों ने एसडीएम (CG SDM Order Canceled) तुलसी दास को एक ज्ञापन दिया है। इसमें शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान का संचालन करने वाली एजेंसी को यथावत रखने की मांग की है। गांव प्रमुख मनी राम निधि, सिद्धार्थ निधि, सखाराम यादव ने जानकारी दी कि पूरनापानी दुकान संचालन के लिए कोदोभाठा के समूह का चयन किया गया। नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने की सूचना दी जाती तो उनके गांव से भी महिला समूह के द्वारा आवेदन किया जाता।

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नहीं मिला दावा-आपत्ति का मौका

District Gariaband

इधर गांधी महिला स्व. सहायता समूह धौराकोट (CG SDM Order Canceled) के सदस्‍यों ने जानकारी दी कि सुकलीभाठा नवीन और गोहरापदर राशन दुकान संचालन को लेकर जो आदेश है वह उनके पास है। न्यायालयीन प्रकिया के बाद मंत्रालय से यह अधिकार उन्‍हें दिया था। उन्‍हें बगैर सूचना के ही उक्‍त आदेश को निरस्त किया गया और दूसरी एजेंसी को संचालन सौंप दिया। जब नियुक्ति पत्र मार्केटिक सोसाइटी को भेजा तो सूचना मिली। इस नियुक्ति की प्रक्रिया में दावा-आपत्ति का नियम है। ऐसे में दावा-आपत्ति का मौका ही नहीं दिया गया।

तो निरस्‍त हो जाएगा आदेश: खाद्य अधिकारी

इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी कि एजेंसी (CG SDM Order Canceled) की नियुक्ति को लेकर जो आदेश जारी किया गया था, वह कार्यालय से जारी हुआ था। इस नियुक्ति प्रकिया में कोई गड़बड़ी या नियम की अनदेखी की गई है तो इसको लेकर विधिवत इस कार्यालय को अवगत कराना था। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या नियमों का पालन नहीं किया गया है तो इसकी शिकायत करें। मामले की जांच कर नियम विरुद्ध एजेंसियों की नियुक्ति की गई है तो उन्‍हें निरस्‍त किया जाएगा।

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