SCSS and PPF Schemes : केंद्र सरकार ने SCSS and PPF स्कीम के नियमों में किया बदलाव

SCSS and PPF Scheme Rule Change : भारत सरकार ने सार्वजानिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) नियमों में बदलाव किये गए हैं।

SCSS and PPF Schemes : केंद्र सरकार ने SCSS and PPF स्कीम के नियमों में किया बदलाव

SCSS and PPF Scheme Rule Change : भारत सरकार द्वारा सार्वजानिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) समेत की छोटी सेविंग प्लान्स में इन्वेस्टमेंट के नियमों में बदलाव किये गए हैं।

अनुमान लगाया जा रहा है कि हाल में हुए बदलाव के कारण नियम और भी सरल हो गए हैं। अगर अब आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है।

9 नवंबर 2023 से लागू किए गए नए नियमों को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना 2023 नाम दिया गया है।

सीनियर सिटीजन स्कीम में हुए बदलाव

नए नियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को SCSS में अकाउंट खोलने के लिए 1 कि जगह 3 महीने समय दिया जाएगा।

नए नियम के अनुसार, आप सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट खोल सकतें है।

इस अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज का कैलकुलेशन मैच्योरिटी डेट पर लागू रेट के आधार पर होगा।

PPF स्कीम हुए बदलाव

PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्‍कीम के अंतर्गत अगर कोई आप समय से पहले अकाउंट बंद करना चाहते है तो इसके लिए नियम बदल चुके हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार,पब्लिक प्रोविडेंट फंड (अमेंडमेंट) स्कीम 2023 के तहत मॉडिफाई किया गया है। पहले PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने पर जुर्माना लगता था।

लेकिन नए नियम के अनुसार समय से पहले अकाउंट बंद करने पर ग्राहक द्वारा जमा किए जाने वाले ब्याज में 1 प्रतिशत की कटौती होगी। जो अकाउंट खोलने की तारीख से लागू होती है।

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