नौकरी में महिला आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, कहा- सामान्य कैटेगरी में सिर्फ मेरिट ही आधार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर अहम फैसला लिया है। SC ने महिलाओं के आरक्षण पर अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के लिए तय कटऑफ अंक से ज्यादा लाती है तो वह सामान्य वर्ग में जा सकती है। यानी की वह महिला उम्मीदवार सामान्य वर्ग में गिनी जाएगी उसे आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा।
शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि ओपन (सामान्य) कैटेगरी सभी के लिए है उसमें आरक्षित वर्ग के लोग भी आते हैं और ओपेन कैटेगरी में सिर्फ मेरिट ही आधार होता है। अदालत ने महिलाओं के मामले में वर्टिकल यानी सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण और हॉरिजेंटल यानी महिला, भूतपूर्व सैनिक आदि को दिए जाने वाले विशेष आरक्षण के फंसे पेच को सुलझाते हुए यह व्यवस्था दी है।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग की कटआफ से ज्यादा अंक लाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार को नौकरी पर रखने का आदेश दिया है।