School Fees Notice : फीस की जानकारी न देनें पर 749 स्कूलों पर होगी कार्रवाई, देना होगा 10—10 हजार रुपए का जुर्माना!

School Fees Notice : फीस की जानकारी न देनें पर 749 स्कूलों पर होगी कार्रवाई, देना होगा 10—10 हजार रुपए का जुर्माना! school-fees-notice-action-will-be-taken-against-749-schools-for-not-giving-information-about-fees-will-have-to-pay-a-fine-of-rs-10-10-thousand

School Fees Notice : फीस की जानकारी न देनें पर 749 स्कूलों पर होगी कार्रवाई, देना होगा 10—10 हजार रुपए का जुर्माना!

भोपाल। कोरोना काल के दौरान School Fees Notice स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने को लेकर शिक्षण विभाग द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह की फीस न लेने के आदेश दिए गए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कमर कस ली है। जिन्होंने अभी तक फीस संबंधी जानकारी पोर्टल में अपलोड नहीं की है।

749 स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीपाआई द्वारा मांगी गई जानकारी में अभी तक 17884 स्कूलों में से 10 हजार 36 स्कूलों ने ही फीस संबंधी जानकारी पोर्टल पर डाली है। इनमें से भोपाल के 749 स्कूल ऐसे जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। विशेषण जिलाधिकारी नितिन सक्सेना द्वारा इन स्कूलों को जानकारी न भेजे जाने पर नोटिस भेजा गया है। इस पर जवाब भी मांगा गया है। इतना ही नहीं निर्देशों का पालन न किए जाने पर इन स्कूलों में खिलाफ 10—10 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने की तैयारी की गई है।

पालक संघ ने लगाई थी याचिका
मालूम हो मध्यप्रदेश में पालक संघ ने स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस को लेकर याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश जारी किए थे। जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार स्कूलों द्वारा केवल ट्यूशन फीस लिए जाने को कहा गया था। जिसके अनुसार स्कूलों को केवल स्कूल फीस लेने का ही अधिकार था। स्कूल द्वारा अन्य मदों की फीस लिए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डबल बेंच द्वारा फाइनल आदेश जारी कर यह आदेश सीधे तौर पर सरकार को भेजा था। जिसमें निजी स्कूलों की फीस की जानकारी अपलोड करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया था। 18 अक्टूबर को इसका समय खत्म हो चुका है। इस समय अंतराल में प्रदेश के 37072 स्कूलों में से मात्र 18375 स्कूलों ने ही जानकारी अपलोड की है।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article