प्राथमिक शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नियुक्ति टालने की तैयारी! कहीं EWS चयनित शिक्षक जैसे न हो जाएं हाल

MP Teacher Recruitment: स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले को टालने की तैयारी में है।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नियुक्ति टालने की तैयारी! कहीं EWS चयनित शिक्षक जैसे न हो जाएं हाल

हाइलाइट्स

  • 1696 पदों पर होना है प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति
  • दो महीने के अंदर नियुक्ति करने के हाईकोर्ट के थे आदेश
  • डीपीआई ने अब तक नियुक्ति देने के लिए प्रोसेस नहीं की शुरु

MP Teacher Recruitment: मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले को टालने की तैयारी में है।

यह मामला वर्ग-3 में प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती (Primary Teacher Recruitment Issue) से जुड़ा हुआ है।

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एमपी हाईकोर्ट ने ये दिया है आदेश

एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) ने 18 मार्च को दो महीने के अंदर लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) करने का आदेश सुनाया।

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हालांकि आदेश में ये भी कहा गया कि यदि विभाग दो महीने में नियुक्ति नहीं दे सकता है तो वह विशिष्ट पत्र या आदेश जारी कर यह स्पष्ट करेगा कि वह नियुक्ति क्यों नहीं दे पा रहा है।

34 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं

एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) को आदेश दिये हुए 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक नियुक्ति को लेकर  (MP Teacher Recruitment) कोई कार्रवाई शुरु नहीं की है।

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ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस भर्ती का हाल भी वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में EWS चयनित शिक्षक के मामले जैसा हो सकता है।

जहां हाईकोर्ट द्वारा दी गई मियाद खत्म होने के बाद भी EWS चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी। उल्टा विभाग ने हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ रिट दायर कर दी।

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शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से जुड़ा है मामला

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रथम काउंसलिंग मार्च 2023 में हुई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 11098 और ट्राइबल विभाग के 7429 पदों पर भर्ती (MP Teacher Recruitment) की गई।

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इसके बाद दूसरी काउंसलिंग अगस्त 2023 में शुरु हुई। जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7500 और ट्राइबल डिपार्टमेंट के 807 पदों के साथ ट्राइबल के ही 1696 प्रयोगशाला शिक्षकों के पदों को शामिल किया गया।

प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की

ट्राइबल विभाग ने दूसरी काउंसलिंग में प्रयोगशाला शिक्षक के 1696 पद तो भर्ती (MP Teacher Recruitment) के लिए बता दिए, लेकिन इन पदों पर कभी नियुक्ति की ही नहीं।

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जबकि जनजाति कार्य विभाग के ये पद आज भी रोस्टर की साइट TRC पोर्टल पर दर्ज हैं। उम्मीदवारों ने इन पदों पर भर्ती की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया।

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ट्राइबल का मामला तो डीपीआई को आदेश क्यों?

हाईकोर्ट ने दो माह के अंदर डीपीआई को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) करने का आदेश दिया है। हालांकि ये पद ट्राइबल विभाग के हैं।

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ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक संयुक्त काउंसलिंग थी और संयुक्त काउंसलिंग में लीड डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा विभाग होता है। इसलिए हाईकोर्ट ने डीपीआई को निर्देश जारी किये हैं।

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विभाग के पास भर्ती नहीं करने के ये दो कारण

नियुक्ति में दो बड़े पेंच है। पहला आचार संहिता और चुनाव में अधिकारियों की व्यस्तता के कारण 4 जून तक नियुक्ति हो इसकी संभावना कम ही है।

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दूसरा पोस्ट ट्राइबल की है और आदेश डीपीआई को हुआ है। तकनीकी दिक्कतें बताकर इस नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) को आगे के लिए टाला जा सकता है।

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