Petrol Diesel Restrictions: त्रिपुरा में मालगाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ है, ऐसे में राज्य में ईंधन के स्टोरेज भी खाली हो गए हैं. इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है. ईंधन की कमी की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी लिमिट लगाई गई है.
राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में दो पहिया वाहन सिर्फ 200 रुपये का और चार पहिया वाहन 500 रुपये से तक का ही पेट्रोल खरीद सकेंगे.
राज्य में ईंधन की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध
त्रिपुरा सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए ईंधन की बिक्री पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि तेल भंडार लगातार कम हो रहा है. त्रिपुरा परिवहन सचिव यूके चकमा ने बताया कि NFR (Northeast Frontier Railway zone) के तमाम प्रयासों के बावजूद मालगाड़ी सेवाएं बहाल नहीं की जा सकी हैं. हम इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे.
किस वाहन पर कितनी लिमिट
मालगाड़ी ट्रेन की आवाजाही बाधित होने की वजह से राज्य सरकार में वैसे तो कई तरह के भंडारण की कमी हो रही है, लेकिन उससे सबसे पहले प्रभावित होने वाला क्षेत्र पेट्रोलियम है.
राज्य सरकार ने दो पहिया वाहन के लिए 200 रुपये का पेट्रोल, चार पहिया वाहन के लिए 500 रुपये का पेट्रोल, बस के लिए 60 लीटर डीजल, मिनी बस के लिए 40 लीटर डीजल और ऑटो रिक्शा या तिपहिया वाहनों के लिए 15 लीटर डीजल की लिमिट तय की गई है.
त्रिपुरा में खाने के भंडार को लेकर क्या है अपडेट
एक अधिकारी ने कहा,”घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य के पास एक महीने का खाद्य भंडार है. बैठक का उद्देश्य राज्य में मालगाड़ी सेवा बंद होने के कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करना था. हमने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे ट्रेन सेवाएं बहाल होने तक सड़क मार्ग से खाद्यान्न सहित आवश्यक सामान को मंगाना जारी रखें.”