भोपाल। प्रदेश के सरकारी Merit Cum Seniority महकमे में प्रमोशन का Salary And Promotion Hike इंतजार कर रहे Merit Cum Seniority करीब 3.50 लाख कर्मचारियों के लिए mp Govt employe promotion hike अच्छी खबर है। सरकार पिछले 6 साल से प्रमोशन पर लगी रोक हटाने जा mp hindi news रही है। इसके लिए पदोन्नति नियम 2022 तैयार हो गए हैं। पदोन्नति मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर होगी। यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्लास.1 के अधिकारी को 15ए क्लास.2 को 14 और क्लास.3 को 12 नंबर लाना जरूरी होगा। अभी ये पैमाना क्लास .1 से सुपर क्लास.1 अफसरों के प्रमोशन में लागू है। नए नियमों का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेजा गया है। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 अगस्त को होना है। इसलिए नए नियमों के फिलहाल लागू होने में थोड़ी कानूनी अड़चन आ सकती है। बता दें कि साल 2016 से अब तक 70 हजार कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं।
प्रमोशन में पहले आरक्षित पद भरे जाएंगे, फिर अनारक्षित
पदोन्नति में पहले आरक्षित पद भरे जाएंगे। फिर अनारक्षित। इसे ऐसे समझें। यदि कुल 50 पद हैं और पदोन्नति के लिए 150 कर्मचारी हैं तो पहले 20 पद आरक्षित से भरे जाएंगे। फिर इसमें चाहे कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी से भी कनिष्ठ हो। बचे 30 अनारक्षित पद में से भी आरक्षित वर्ग का कोई कर्मचारी सीनियर रहता है तो उससे पद भरा जाएगा। इसके बाद बचे पद अनारक्षित को जगह मिलेगी। यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति एक बार सामान्य वर्ग के पद पर पदोन्नति पा लेता है तो आगे उसकी पदोन्नति सामान्य में ही की जाएगी। आगे वह अनारक्षित के पदों पर पदोन्नति नहीं ले पाएगा। क्लास 3 ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, के लिए पांच सालों की ग्रेडिंग के 12 अंक, क्लास2 के लिए 14 और क्लास 1 के लिए 15 अंक होना जरूरी होगा।
मेरिट कम सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति में मेरिट सीआर के अंकों को आधार माना जाएगा। मेरिट की 5 श्रेणियां रहेंगी। पहली क़ के 4 अंक यानी 5 साल के 20 अंक हुए। क+ के 3 यानी पांच साल के 15 अंक। ख के 2 अंक यानी पांच साल के 10 अंक और ग का 1 अंक यानी 5 साल के 5 अंक। घ के 0 अंक यानी फिसड्डी। इसमें पहले प्रमोशन पदों के मुताबिक मेरिट के अनुसार होंगे। पहले 20 अंक, 15 अंकए 10 अंक और 0 अंक होंगे।
मेरिट तय करने के लिए क्लास. 3 के पदों की मेरिट के Salary And Promotion Hike पहले चरण में सेक्शन ऑफिसर कर्मचारी की सीआर लिखेगा। उसका परीक्षण अंडर सेक्रेटरी करेगा और स्वीकृति डिप्टी सेक्रेटरी देगा। इसी तरह क्लास .2 के मामलों में सीआर का मामला अपर मुख्य सचिव तक जाएगा। क्लास.1 के पदों पर सीआर की स्वीकृति मुख्य सचिव स्तर पर होगी। उच्च पदों यानी क्लास 1 और क्लास 2 के पदों पर पदोन्नति के मामले में यदि दो अफसरों के मेरिट में अंक समान हैं तो उसमें वरिष्ठता देखी जाएगी। पहले वरिष्ठ कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाएगा।
यह है मामला –
हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को राज्य सरकार के 2002 के भर्ती नियमों से लागू आरक्षण रोस्टर को रद्द कर दिया था। साथ ही इन नियमों के हिसाब से जो पदोन्नतियां दी गई थीं। उन्हें निरस्त करने को कहा था। सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। तब से यह मामला लंबित है।