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हाइलाइट्स
सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर ब्रांच का है मामला
कोरोना काल में अचानक म्यूजिक टीचर को निकाल दिया था
हाई कोर्ट में म्यूजिक टीचर के पक्ष में पहले आ चुका है फैसला
SPS Music Teacher Case: कवि कुंअर नारायण सिंह की एक प्रसिद्ध कविता है कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।
यह लाइन अपने हक के पैसे लेने के लिये कानूनी लड़ाई लड़ने वाली एक म्यूजिक टीचर पर सटीक बैठती है।
मामला म्यूजिक टीचर को सागर ग्रुप के सागर पब्लिक स्कूल (SPS) से निकालने और फिर वेतन व ग्रेच्यूटी नहीं देने से जुड़ा हुआ है।
मामले में पहले सागर पब्लिक स्कूल (SPS Music Teacher Case) को हाईकोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी और अब लेबर कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को म्यूजिक टीचर को ग्रेच्यूटी का पैसा ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
पहले समझिए पूरा मामला क्या है
म्यूजिक टीचर अनिता पठोदिया सागर पब्लिक स्कूल (SPS Music Teacher Case) की रोहित नगर ब्रांच में 14 जुलाई 2014 से पदस्थ थीं। जिन्हें 8 साल बाद अचानक 25 अगस्त 2022 को निकाल दिया।
हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को यह आदेश दिया था कि कोरोनाकाल में किसी भी प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी में 20 प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं होगी और यदि इससे ज्यादा की कटौती की जा रही है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद यह राशि 6 किश्तों के माध्यम से टीचर्स को लौटा दी जाएगी।
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जब अनिता पठोदिया ने जनवरी 2022 से यह सैलरी मांगी तो प्रबंधन उनके साथ वाद—विवाद करने लगा और 25 अगस्त 2022 को उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। जिसके बाद अनिता पठोदिया ने सैलरी लेने के लिये हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई।
साथ ही ग्रेच्यूटी के लिये सहायक श्रमायुक्त न्यायालय संभाग भोपाल का दरवाजा भी खटखटाया। हाईकोर्ट के मामले में सागर ग्रुप के चेयरमेन सुधीर अग्रवाल सहित स्कूल की रोहित नगर ब्रांच की प्रिंसिपल को भी पार्टी बनाया गया था।
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10 प्रतिशत ब्याज सहित ग्रेच्यूटी का भुगतान करने के आदेश
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सहायक श्रमायुक्त पी. जासेमिन अली सितारा ने अपने आर्डर में सागर पब्लिक स्कूल (SPS Music Teacher Case) के चेयरमैन, डायरेक्टर और प्रिंसिपल को अनिता पठोदिया को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 1 मार्च तक ग्रेच्यूटी का पैसा देने का आदेश दिया है।
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आर्डर में लिखा है कि स्कूल प्रबंधन को 27 जनवरी 2023, 15 फरवरी 2023, 26 अप्रैल 2023, 31 मई 2023 और 28 जून 2023 को सुनवाई में अपना पक्ष रखने का समय दिया, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से कभी कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिसके कारण मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की गई।
8 साल के हिसाब से अनिता पठोदिया की ग्रेच्यूटी राशि 1.50 लाख रुपये है। जिसमें 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 20 हजार रुपये और ऐड होंगे। स्कूल प्रबंधन को अनिता पठोदिया को 1 लाख 70 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
इसी टीचर के मामले में हाईकोर्ट में माफी मांग चुका है स्कूल
राजधानी भोपाल के सागर ग्रुप के सागर पब्लिक स्कूल (SPS Music Teacher Case) ने इसी म्यूजिक टीचर के मामले में अपने लिखित जवाब में हाईकोर्ट में माफी मांगी थी। 28 अप्रैल 2023 को सागर पब्लिक स्कूल (SPS) ने हाईकोर्ट में माफी मांगते हुए म्यूजिक टीचर अनीता पठोदिया को उनका वेतन लौटाया।
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इस मामले में 16 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई थी और 28 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने निर्णय देते हुए टीचर्स की काटी गई सैलरी 1 लाख 54 हजार रूपए की रिकवरी करवाई और स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट और टीचर से माफी मांगी।
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कोरोनाकाल में फीस वसूली मामले में भी माफी मांग चुका है स्कूल
सागर पब्लिक स्कूल (SPS Music Teacher Case) द्वारा कोर्ट की आवमानना को यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले कोरोनाकाल में फीस वसूली मामले में सागर पब्लिक स्कूल को हाईकोर्ट लताड़ चुका है।
मामले में अपनी गलती मानते हुए SPS ने कोर्ट में माफी मांगी थी और 118 बच्चों की 20 लाख 62 हजार 430 रूपए की अतिरिक्त फीस तक लौटाई थी। जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को मामले का पटाक्षेप हुआ था।
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