RSS Membership Controversy MP HC: हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने सीधी जिले के अतिथि विद्वान डॉ. रामजस चौधरी की याचिका क्रमांक 488/2025 का निपटारा करते हुए पुलिस अधीक्षक को 7 दिन के भीतर जांच पूरी करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सदस्यता न लेने पर जान का खतरा होने की शिकायत की थी।
RSS सदस्यता को लेकर विवाद
याचिकाकर्ता डॉ. रामजस चौधरी सीधी जिले के सरकारी कला और वाणिज्य महाविद्यालय, मझौली में गेस्ट फैकल्टी हैं। उन्होंने कोर्ट याचिका लगाई कि प्राचार्य गीता भारती और उनके पति समेत अन्य सहकर्मियों और RSS से जुड़े लोगों ने उन्हें संघ की सदस्यता लेने, आर्थिक सहयोग देने और संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। डॉ. चौधरी ने बताया कि इनकार करने पर उनके ऊपर हमला किया गया। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक (SP) और स्थानीय थाने में की थी।
शिकायत दर्ज कराने पर प्रिंसिपल ने किया बर्खास्त
शिकायत दर्ज कराने के बाद, प्राचार्य गीता भारती ने 10 दिसंबर 2024 को डॉ. चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग में अपील की। 17 जनवरी 2025 को मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने उनकी सेवा बहाल कर दी।
पुलिस कार्रवाई में लापरवाही का आरोप
डॉ. चौधरी ने हाई कोर्ट को बताया कि स्थानीय राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने मामले की जांच में लापरवाही बरती और आरोपियों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया। उन्होंने इस वजह से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट का निर्देश
जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) मामले की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी करें। यदि डॉ. चौधरी को आरोपियों से सच में जान का खतरा है, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार का आश्वासन
सरकारी अधिवक्ता वीएस चौधरी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कराएगी। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए जाएंगे कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मझौली, सीधी में अतिथि प्राध्यापक डॉ. रामजस चौधरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सदस्यता लेने के लिए बाध्य करने और उनके साथ मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक सीधी को 7 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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प्राचार्य समेत कई लोगों पर आरोप
याचिका में प्राचार्य गीता भारती, उनके पति एस.आर. भारती, सहायक अध्यापक राजकिशोर तिवारी, संदीप कुमार शर्मा, विपेंद्र द्विवेदी, डॉ. सुरेश तिवारी समेत RSS कार्यकर्ता मनीष सोनी, रीतेश पांडे, शिवम् मिश्रा, आर्यन पांडे, अमन गहरवार, निल्य मिश्रा, गंगा सागर चतुर्वेदी, शांकरयाश्चर्य गिरी, रामकुमार गुप्ता, अभिनव द्विवेदी, अमन जायसवाल, शिवांश सिंह गहरवार, अमित केवट और पंकज तिवारी को आरोपी बनाया गया है।
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