भोपाल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी MP Vidhan Sabha कर भोपाल नगर निगम सीमा में रहने वाले सर्वसाधारण को आदेशित किया है कि विधानसभा का सत्र 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान विधानसभा की 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, डंफर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैलगाड़ी इत्यादि के आवागमन पर प्रवेश निषेध किया है। जिला मजिस्ट्रेट लवानिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।