Republic Day 2021: गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले इन नियमों को जान लें, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

Republic Day 2021: गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले इन नियमों को जान लें, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेलRepublic Day 2021: Know these rules before hoisting the flag on Republic Day, otherwise you can go to jail

Republic Day 2021: गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले इन नियमों को जान लें, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल

Image source- @MPNaveenJindal

नई दिल्ली। भारत अपने 72 वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) की तैयारी कर रहा है। इस दिन दिल्ली में राजपथ के साथ पूरे देश में लोग अपने घर, ऑफिस या सोसाईटी में झंडोतोलन करते हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि लोग तिरंगा फहराने के चक्कर में नियमों का पालन नहीं करते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर, स्कूल या इमारत पर तिरंगा फहराना चाहते हैं तो आपको इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

झंडा को लेकर इस चीज का रखें ख्याल
बतादें कि ये कार्रवाई आप पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (National Pride Insult Prevention Act), भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत की जा सकती है। इस कानून के तहत कई ऐसी चीजें हैं जो झंडा फहराते समय नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप झंडे को फहरा नहीं रहे हैं लेकिन आपके पास झंडा रखा हुआ है तो आपको इसका भी ख्याल रखना है कि उसका अपमान ना हो। नहीं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है।

वर्दी, पोशाक में तिरंगे का नहीं करें इस्तेमाल
जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति को सलामी देते हैं तो इस वक्त आपको झंडे का काफी ख्याल रखना पड़ता है। इस समय झंडे को आप झुका नहीं सकते हैं। साथ ही आप तिरंगे का इस्तेमाल किसी वर्दी या पोशाक, रूमाल, तकिया आदि में नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अनजाने में ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागी हो सकते हैं। इसलिए आगे से ये ख्याल रखें कि आप कहीं अनजाने में तिरंगा का अपमान तो नहीं कर रहे हैं।

यहां-वहां ना फेंके तिरंगा
अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान, उसके भाग या तिरंगे को जलाने, कुचलने या गंदा करने की कोशिश करता है तो आप राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दोषी हो सकते हैं। अगर आप दोषी पाये जाते हैं तो आप को 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। ऐसे में इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आप ये ख्याल रखे कि आपने जो तिरंगा हाथ में लिया है उसे कहीं भी यहां-वहां नहीं फेंके, जिससे की उसका अपमान हो। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें की झंडे पर कुछ लिखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे बचना चाहिए।

सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडे को फहरते रहने देने चाहिए
अगर आप हर साल झंडोतोलन करते हैं या होते हुए देखते हैं तो, आपने एक चीज देखा होगा कि इस दिन झंडे में फूलों की पंखुड़ियां रखी जाती हैं। अगर आप इसके अलावा कोई चीज रखते हैं तो ये अपराध है। साथ ही आप तिरंगे से किसी चीज को ढ़कते भी हैं तो ये अपराध है। साथ ही आप किसी सजावट में भी झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। झंडोतोलन में इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि जब हम खुले में इसे फहराते हैं तो उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौसम संबंधी परिस्थितियों को ख्याल किए बिना फहराया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश की स्थिती में आप इस समय से पहले ही नीचे उतार दें या शाम के बाद भी झंडे को फहरते रहने दें।

गाड़ी में भी झंडा लगाने से बचें
अगर आप गाड़ी में झंडा लगाते हैं तो इसे गाड़ी के दाईं ओर कसकर एक डंडे में लगाया जाना चाहिए। ये नियम भी कुछ लोगों के लिए ही है आप ऐसा करने से बचें। वहीं बालकनी में अगर आप आड़े या तिरछे तरीके से झंडा फहरा रहे हैं तो ये ख्याल रहे कि उसके उपर का सिरा किसी चीज से टकरा नहीं रहा हो उसे एक डंडे में बांध कर छजजे, बालकनी आदि से दूर रखें। साथ ही कभी भी फटा हुआ या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जा सकता।

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