हाइलाइट्स
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वर्ग 1 शिक्षक भर्ती का 20 फरवरी को आया था रिजल्ट
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EWS उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश के बाद अटका मामला
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वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे उम्मीदवार
MP Teacher Recruitment 2024: उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 (Higher Secondary Teacher Recruitment) में नियुक्ति से जुड़ा रास्ता साफ हो चुका है।
सरकार अब जल्द ही मध्यप्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इस बीच चयनित उम्मीदवार लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं।
इस बहुप्रतीक्षित भर्ती को लेकर बंसल न्यूज डिजिटल सबसे पहले आपको नया अपडेट दे रहा है कि सरकार ने भर्ती में फंस रहे पेंच को सुलझा लिया है।
20 फरवरी को आ गया था रिजल्ट
वर्ग 1 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कर्मचारी चयन मंडल (MP Staff Selection Board) ने 20 फरवरी को जारी कर दिया था, लेकिन एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) के एक आर्डर के कारण ये भर्ती अटक गई थी।
एमपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही भर्ती (MP Teacher Recruitment 2024) के लिए दो बार परीक्षा ली हो।
वर्ग 1 की भर्ती के लिए मार्च 2023 में पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इसमें चयनित उम्मीदवारों ने अगस्त 2023 में सलेक्शन टेस्ट दिया। इस आधार पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई।
यह फंस गया था पेंच
सरकार शिक्षक भर्ती (MP Teacher Recruitment 2024) की कोई प्रोसेस शुरु करती उससे पहले ही रिजल्ट आने के 4 दिन बाद वर्ग 1 की 2018 भर्ती से जुड़ा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 24 फरवरी को आदेश दिया कि 2018 की भर्ती के 848 EWS उम्मीदवारों को पहले 45 दिन में नियुक्ति दी जाए और जब तक यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक विभाग कोई दूसरी भर्ती (Second bharti) नहीं कर सकेगा। इस आर्डर के बाद वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई।
कब शुरु हो सकती है भर्ती
सरकार ने इस आर्डर पर स्टे ले लिया है। मतलब आब शिक्षक भर्ती (MP Teacher Recruitment 2024) का रास्ता साफ है।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद ही शुरु हो सकेगी।
कुल मिलाकर 5 जून के बाद सरकार इस पर निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करेगी।
उम्मीदवार इसलिए कर रहे पदवृद्धि की मांग
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 (MP Teacher Bharti) सौलह विषयों के लिए 8720 पदों की भर्ती हेतु आयोजित की गई थी। इसमें भी बैकलॉग के 3668 पद हैं।
जबकि प्रदेश में 35 हजार से अधिक पद खाली हैं। विषयवार सभी रिजर्वेशन को जोड़ लें तो मैरिट में आने वाले टॉप 10 के बाहर के किसी भी उम्मीदवार की ज्वाइनिंग बेहद मुश्किल लग रही है।
यही कारण है कि पदवृद्धि की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने 12 मार्च को बीजेपी दफ्तर का घेराव किया था, जिसमें दो महिला उम्मीदवार बेहोश भी हो गई थी।
बड़ा सवाल: क्या पदवृद्धि होगी?
इस भर्ती (MP Teacher Recruitment 2024) में शेड्यूल जानने से ज्यादा उम्मीदवारों को ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या सरकार पदवृद्धि करने वाली है।
इसकी कोई अधिकारिक पुष्टी तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो फिलहाल पदवृद्धि जैसे किसी प्रस्ताव पर जमीनी स्तर पर कोई प्रयास शुरु नहीं हुआ है।
हालांकि आचार संहिता खत्म होने के बाद अंतिम फैसला इस पर सरकार को ही लेना है।
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भर्ती को लेकर ये सवाल अब भी खड़े
Bansal News Digital Exclusive: MP में इस तारीख से शुरु होगी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती, पदवृद्धि को लेकर ये हो सकता है फैसला#MPNews #TeacherRecruitment @CMMadhyaPradesh @NEYU4INDIA @MPYuvaShakti @udaypratapmp @schooledump
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) May 10, 2024
1. EWS उम्मीदवारों को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। यदि वर्ग 1 की भर्ती पूरी कर ली और इसके बाद EWS के पक्ष में निर्णय आ गया तो इसके पालन के लिए विभाग फिर क्या करेगा?
2. हाईकोर्ट का निर्णय तो यही है कि EWS उम्मीदवारों को नियुक्ति मिले, इस निर्णय पर स्टे है, तो क्या विभाग EWS उम्मीदवारों के 848 पदों को होल्ड कर शेष पदों पर भर्ती करेगा?
3. भर्ती काफी कम पदों पर हो रही है, यदि EWS के 848 पदों को होल्ड कर भर्ती शुरु की जाती है तो क्या 16 विषयों में नियुक्ति के लिए अच्छे नंबर लाने वाले उम्मीदवार भी इससे बाहर हो जाएंगे?
EWS उम्मीदवारों का क्या होगा!
EWS उम्मीदवारों को लेकर बड़ा पेंच फंसा है। अभी इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ये पूरा मामला कानूनी दाव पेंच से होकर गुजरेगा।
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती-2023 में ट्राइबल विभाग ने अपने रोस्टर में EWS कैटेगिरी (MP EWS Teacher Recruitment) को पहले से ही शामिल नहीं किया है।
जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती (MP Teacher Recruitment 2024) में EWS उम्मीदवारों को एक भी सीट नहीं देने से इस वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर संकट गहरा गया है।
वहीं हाल ही में हाईकोर्ट ने EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को कुल पदों पर न होकर सिर्फ अनारक्षित पदों पर दिये जाने का फैसला लिया है। इस फैसले ने भी मामले को उलझा दिया है।