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RBI Rule on Note Exchange: कटे-फटे, जले या चिपके हुए नोटों को ऐसे बदलें, जानिए RBI का ये आसान नियम

RBI Rule on Note Exchange: ATM से पैसे निकालने वक्त या फिर जल्दबाजी में कभी नोटों की गड्डी में हमे अक्सर कटे-फटे या जले नोट मिलते हैं।

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Kalpana Madhu
RBI Rule on Note Exchange: कटे-फटे, जले या चिपके हुए नोटों को ऐसे बदलें, जानिए RBI का ये आसान नियम

RBI Rule on Note Exchange: हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि एटीएम (ATM)  से पैसे निकालने वक्त या फिर जल्दबाजी में कभी नोटों की गड्डी में हमे अक्सर कटे-फटे या जले नोट मिलते हैं। आम जनता को इसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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लेकिन अब आपको कटे-फटे नोट की वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोट को आराम से बैंक में बदल जा सकता है। अब कटे-फटे नोटों को चिपकाने और इन्हें चोरी-छुपे चलाने के बजाय आरबीआई (RBI RULES) के इस नियम के तहत इन्हें बदलकर नए नोट आराम से ले सकते हैं।

नोट बदलने से बैंक नहीं करेगा मना

आरबीआई नियमों (RBI Bank Rule) के अनुसार, आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई (RBI) ऑफिस में जाकर अपने कटे फटे या जले नोट बदल सकते है।अब बैंक इससे साफ इनकार नहीं कर सकता है।

आरबीआई (RBI) ने तय किया है इतनी नोटों की सीमा 

इसके लिए आरबीआई (RBI) ने नोट की सीमा तय की है। 1 व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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अगर इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेते है, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते है। 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय लेता है।

किसी मदद के लिए यहां कर सकते हैं कॉल

नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई (RBI)  की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है। यहां से आप नोटों को बदलने कि जानकारी या उससे जुड़े बातचीत कर सकते हैं।

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