RBI Ban Paytm App: रिजर्व बैंक बड़ा फैसला ! पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की एप्लिकेशन को किया खारिज

RBI Ban Paytm App: रिजर्व बैंक बड़ा फैसला ! पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की एप्लिकेशन को किया खारिज

RBI Ban Paytm App: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम (Paytm) पेमेंट सर्विसेज के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दी गई एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब पेटीएम के जरिए ऑनलाइन मर्चेंट्स को अपने प्लेटफार्म से जोड़ नहीं पाएगा।

क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस 

आपको बताते चलें कि, पेटीएम के लिए पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की बात की जाए तो, यह एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी तरह के पेमेंट्स के ऑप्शन को एक ही जगह मुहैया करा सकता है. कंपनी ने 26 नवंबर को कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। जिसके बाद अब कंपनी की ओर से एक्सचेज को बताया गया कि. इस प्रकार की रोक का कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जानें आरबीआई ने क्यो लगाई रोक

आपको बताते चलें कि, आरबीआई की पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुसार बात करें तो, कोई एक कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के साथ ई- कॉमर्स मार्किटप्लेस नहीं मुहैया करा सकती है. ऐसे में जो कंपनी ये दोनों मुहैया कराती है उसे अपनी पेमेंट एग्रीगेटर सेवाओं को कॉमर्स मार्किटप्लेस से अलग करना होगा। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि, हम ऑफलाइन मर्चेंट्स को प्लेटफार्म से जोड़ना जारी रखेंगे. कंपनी का मौजूदा बिजनेस भी मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स के साथ जारी रहेगा. कंपनी के प्लेटफॉर्म पर जो मौजूदा ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं उनके साथ बिजनेस पहले की तरह जारी रहेगा।

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