नई दिल्ली: रिजर्व वैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक और बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। जिसके मुताबिक अब यह बैंक ना तो किसी को लोन दे पाएगा ना ही कोई खाताधारक इससे 1000 रुपये से ज्यादा की राशि नहीं निकाल सकता है। ये बैंक कर्नाटक का डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड है। इस बैंक में अगले आदेश तक बैंक को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत ही काम करना होगा।
आरबीआई ने कर्नाटक का डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया और बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। जिसके अनुसार अब कोई भी खाताधारक बैंक से 1000 रुपये से अधिक राशि नहीं निकाल पाएगा। ना ही बैंक से कोई लोन ले पाएगा। आरबीआई के मुताबिक, डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की जा रही है और इसके बाद ही बैंक के भविष्य का फैसला किया जाएगा और आरबीआई के अगले आदेश तक बैंक को आरबीआई के दिशा-निर्देश के तहत ही काम करना होगा।
RBI ने कहा पाबंदी का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं होता
आरबीआई ने कहा कि बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिये प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा।
– केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1000 रुपए से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
– सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से मनाही है। आरबीआई (RBI) ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को यह निर्देश 18 फरवरी को दिये गए थे।