Ratlam Student Suicide Case: रतलाम में छात्र सुसाइड केस में 6 पर FIR, न्यूड वीडियो बनाकर वायरल करने की दी थी धमकी

Ratlam Student Suicide Case: रतलाम में कक्षा 10 के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में तीन सगे भाई-बहन भी शामिल हैं।

Ratlam Student Suicide Case

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हाइलाइट्स

  • 25 सितंबर को दोस्तों ने किया प्रताड़ित
  • 26 सितंबर को छात्र ने उठाया ये कदम
  • सातवें दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज

Ratlam Student Suicide Case: रतलाम में कक्षा 10 के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में तीन सगे भाई-बहन भी शामिल हैं।

शिकायत के अनुसार, इन लोगों ने छात्र के साथ मारपीट की, उससे पैसे की मांग की और कमरे में बंद करके उसका न्यूड वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। मानसिक रूप से परेशान होकर छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। जांच में यह खुलासा हुआ है।

एसपी से शिकायत पर हुई कार्रवाई

मृतक छात्र के परिजन का कहना है कि उन्होंने घटना की शिकायत रिंगनोद थाने में की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में वे अन्य लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी अमित कुमार से न्याय की मांग की। इसके बाद रिंगनोद थाना पुलिस ने छह आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया।

कमरे में मारपीट कर बनाया वीडियो

परिजनों के मुताबिक, रुद्र चौहान ने 25 सितंबर को अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ ढोढर के बाछड़ा डेरे में एक युवती से मिलने गया था। वहीं, अनुराग चौहान, उसके भाई चिराग, बहन नेहा, और अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया।

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छात्र को छोड़कर हो गए थे फरार

आरोप है कि उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। घटना के बाद रुद्र के दोस्त वहां से भाग गए, जबकि आरोपी उसे एक गाड़ी में बैठाकर ग्राम परवलिया तक ले गए और वहां छोड़कर फरार हो गए। घर लौटने पर रुद्र ने यह पूरी बात अपने बड़े भाई को बताई। अगले दिन दोपहर में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इनके खिलाफ दर्ज किया गया केस

एसपी को दी गई शिकायत के आधार पर रिंगनोद थाना पुलिस ने हर्ष उर्फ लक्की चौहान, सुमित चौहान, अनुराग चौहान, चिराग चौहान, नेहा चौहान और क्रिश (निवासी ग्राम ढोढर बाछड़ा डेरा) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 107, 127(2), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

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