नई दिल्ली। लाखों राशन कार्ड होल्डर (Ration card holders) को बड़ा झटका Ration Card New Rules लगने वाला हैं। दरअसल सरकार ऐसे लाखों राशन कार्ड (ration card) होल्डर के राशन कार्ड फ्रीज करने वाली है जिनके पास तय नियम के अनुसार या फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाए गए हैं। दरअसल सरकार के संज्ञान में आया है कि लोगों द्वारा फर्जी तरीके से सरकार की इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इन लोगों के राशन कार्ड होंगे सरेंडर
ऐसे राशन कार्ड धारक, जिनके पास 1000 वर्ग फीट से बड़ा प्लॉट, फ्लैट या मकान है। साथ ही चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर और AC लगा है। तो ऐसे सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड फ्रीज करवाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं उन्हें अपने राशन कार्ड सरेंडर करना होंगे।
तय हुए दिशा निर्देश —
आपको बता दें सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए दिशानिर्देश तय कर दिए गए हैं। परिवार राशन कार्ड तहसील कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अपात्र परिवारों के राशन कार्ड राज्य शासन द्वारा फ्रिज दिए जाएंगे। आपको बता दें कोरोना महामारी के दौरान गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कम आय वाले परिवारों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत की थी। लेकिन अब सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि कई अपात्र राशन कार्डधारक हैं। इतना ही नहीं ये मुफ्त राशन का लाभ भी ले रहे हैं। जिसके चलते कई योग्य पात्र इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
नहीं किया सरेंडर तो, होगी कानूनी कार्रवाई—
आपको बता दें नए नियम के अनुसार सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अपात्र लोगों को तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार कोई अपात्र व्यक्ति राशन को जल्द से जल्द सरेंडर नहीं करता है तो उसके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार बीपीएल कार्ड उन नागरिकों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। साथ ही जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये से कम है।
इन लोगों को सरेंडर करना होंगे राशन कार्ड —
नए नियम के अनुसार यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर यानि 1000 वर्ग फीट से अधिक मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या घर, चौपहिया कार या ट्रैक्टर है तो इन लोगों के कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। तहसील व डी.एस.ओ. कार्यालय में अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दे। अगर व्यक्ति की गांव में दो लाख से अधिक की पारिवारिक आय हो और शहर में तीन लाख से अधिक की हो। तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड प्राप्त करना चाहिए।
पात्रता Yellow राशन कार्ड (महाराष्ट्र)
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रु. 15,000/-
- परिवार में कोई भी सदस्य डॉक्टर या वकील या आर्किटेक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य पेशेवर करदाता, बिक्री करदाता या आय करदाता या ऐसे कर का भुगतान करने के योग्य नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास आवासीय टेलीफोन नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- परिवार के सभी व्यक्तियों के पास एक हेक्टेयर मौसमी सिंचित भूमि या आधा हेक्टेयर सिंचित (सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दोगुनी) भूमि नहीं होनी चाहिए।
महाराष्ट्र में पात्रता Orange राशन कार्ड—
- महाराष्ट्र में जो नियम हैं उनके अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय रु.15,000 से अधिक और रु.1 लाख से कम है।
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया यांत्रिक वाहन (टैक्सी को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।
- कुल मिलाकर परिवार के पास चार हेक्टेयर या इससे अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
महाराष्ट्र में प्रायोरिटी हाउस होल्ड (P.H.H.) कार्ड –
- उपरोक्त (बी-1) में लाभार्थी, टीपीडीएस के तहत, जिन्होंने 2011 में अपनी वार्षिक आय निर्धारित प्रपत्र में घोषित की और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 59,000/- रुपये से अधिक नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में 44,000/- रुपये से अधिक नहीं है।
- प्रायोरिटी हाउस होल्ड (P.H.H.) कार्ड के तहत लाभ पाने के पात्र थे। जीआर 17.12.2013 को जारी किया गया था। लाभार्थियों के भगवा राशन कार्ड के पहले पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर “पब्लिक हाउस होल्ड” की मुहर लगाई गई थी।
इसलिए निरस्त होंगे राशन कार्ड —
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जांच में यदि कोई हितग्राही अपात्र पाया जाता है तो उसके परिवार पर भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। कोरोना महामारी के दौरान गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए लागू है लेकिन कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो इसकी पात्रता नहीं रखते हैं और फ्री में राशन सेवा का लाभ ले रहे हैं। जिस पर अब सरकार सचेत हो गई है और पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिलता देख अपात्र के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बना रही है।