Rajiv Gandhi Assassination: राजीव राजीव की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है दोषियों को शुक्रवार 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए थे। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं।
लोगों की भलाई के लिए…
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फैसले के स्वागत में कहा,” मैं छह लोगों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ” वहीं उन्होंने आगे कहा पेरारीवालन के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारी मजबूत कानूनी लड़ाई और मानवता की जीत है! विपक्ष और सरकार में देखकर डीएमके ने हमेशा सरकार में रहते हुए इन लोगों की भलाई के लिए आवाज दी है।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य उम्रकैद की सजा काट रहे थे। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें जीसी द्वारा मुक्त कर दिया गया था। गौरतलब है कि राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTC) समूह की महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी।
गौरतलब है कि सात दोषियों को राजीव गांधी की हत्या में भूमिका पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई थी। उनके नामों में नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, जयकुमार, संथान मुरुगन, रॉबर्ट पायस और एजी पेरावलन शामिल थे। साल 2000 में नलिनि की सजा कम की गई थी इसके अलावा अन्य छह दोषियों की सजा भी साल 2014 में कम कर दी गई थी। साथ में बताते चलें कि उसी साल, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने राजीव गांधी मामले के सभी सात दोषियों की रिहाई की सिफारिश भी की थी। वहीं मई 2022 में, सात दोषियों में से एक, एजी पर्ल को 31 साल जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया था। अब बाकी बचे दोषियों को भी रिहा कर दिया गया है।