Transgenders Reservation : राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। राजस्थाान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Transgenders Reservation) देने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Transgenders Reservation) देने और नहीं देने का राज्य का विशेषाधिकार है।
हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियोंं में ट्रांसजेंडरों (Transgenders Reservation) के लिए आरक्षण तय करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार चार महीने के अंदर आरक्षण से संबंधित तौर-तरीकों को निर्धारित करे। बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला पुलिस उप-निरीक्षक की नौकरी पाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा रखने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य की याचिका पर सुनाया है।
ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान करने कर्नाटक पहला राज्य
आपको बता दें कि कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है, जिसने ट्रांसजेंडर समाज के लिए अराक्षण (Transgenders Reservation) देने के मामले में पहला कदम उठाया था। कर्नाटक सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियोंं में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया था। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर को सरकारनी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने के बाद देश का पहला राज्य बना था।