Raja Pateria : पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज

Raja Pateria : पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज

ग्वालियर। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद राजा पटेरिया के वकील डीजे कोर्ट में अपील लेकर पहुंचे हैं। बता दें कि उनकी यह जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है। बता दें कि कोर्ट ने पटेरिया के मामले में केस डायरी तलब की थी। जिसके बाद उनके आवेदन पर सुनवाई की गई।

जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले पटेरिया ने एक वीडियो बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि उनका इरादा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराना था, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की की गई के टिप्पणी के बाद से ही उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि तब नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह राजा पटेरिया के समर्थन में उतरे थे। उन्होंने कहा था कि अनुसार राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा। उनके कहने का मतलब मोदी को चुनाव हराना था। लेकिन इन बयानों का कोई असर कार्रवाई पर नहीं हुआ और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी कर ली गई।

इस मामले में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी तब बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पटेरिया ने अपराध किया है जो कानून की परिधि में आता है। यह केवल किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का भाजपा के खिलाफ बयान नहीं बल्कि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। राजा पटेरिया ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पीएम की हत्या के लिये तत्पर रहने के लिये कहा यह शक पैदा करता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के लिए 13 दिसंबर की सुबह 7:00 बजे पन्ना जिले की पुलिस द्वारा दमोह जिले के हटा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। पन्ना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पन्ना जिले के चारों एसडीओपी पवई आजयगढ़ थाना प्रभारी सहित हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक साथ पूर्व मंत्री के हटा स्थित आवास पर 5:30 बजे पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी थी।

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