Raipur News:सूदखोर वीरेंद्र तोमर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, जुलूस में बेहोश हुआ हिस्ट्रीशीटर.. पत्नी ने कहा था ‘मार डालो’

Virendra Tomar Police Remand: रायपुर पुलिस ने सूदखोरी और रंगदारी के आरोपी हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा, जुलूस में हुआ था बेहोश।

Virendra Tomar Police Remand

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हाइलाइट्स

  • कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी
  • जुलूस में बेहोश हुआ था आरोपी
  • हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Virendra Tomar Police Remand : सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को सोमवार को रायपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की मांग पर उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस 14 नवंबर तक उससे पूछताछ करेगी।

वीरेंद्र तोमर को रायपुर पुलिस ने 5 महीने की तलाश के बाद मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रविवार को उसे रायपुर लाकर शहर में खुलेआम जुलूस निकाला गया, ताकि लोगों को सूदखोरी के खिलाफ जागरूक किया जा सके।

जुलूस में बेहोश हुआ था वीरेंद्र तोमर 

पुलिस जब जुलूस निकाल रही थी, तो वीरेंद्र तोमर लंगड़ाते हुए चल रहा था और उसकी बनियान फटी हुई थी। भीड़ और कैमरों के बीच कुछ ही देर में वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा- “मेरे पति को मार डालो।” यह दृश्य शहरभर में चर्चा का विषय बन गया।

रिमांड में होगी पूछताछ, भाई अब भी फरार 

वीरेंद्र तोमर को ACCU कार्यालय में पूछताछ के लिए रखा गया था, जहां पुलिस ने उससे कई वित्तीय लेनदेन और संपत्ति के दस्तावेजों के बारे में सवाल किए। वहीं उसका भाई रोहित तोमर अब भी फरार है। पुलिस की एक विशेष टीम उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

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16 से अधिक केस, कर्जदारों से छीनते थे जमीन-मकान

दोनों भाइयों पर रायपुर के विभिन्न थानों में 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चाकूबाजी, मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, तोमर बंधु कर्जदारों से सूद के नाम पर जमीन और मकान हड़पने के लिए भी कुख्यात थे।

हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने हाल ही में वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, दोनों की पत्नियों और भतीजों को जमानत मिल चुकी है। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज की थी।

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