राजधानी अनलॉक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लेकिन जारी रहेगा नाईट कर्फ्यू

राजधानी अनलॉक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लेकिन जारी रहेगा नाईट कर्फ्यू

राजधानी अनलॉक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, लेकिन जारी रहेगा नाईट कर्फ्यू

रायपुर: कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है और संक्रमितों के आंकड़ों में भी नर्मी आई है। वहीं बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे में भूपेश सरकार अनलॉक की तैयारी में जुट गई है। प्रशासन ने राजधानी में कल से ऑड इवन खत्म दी है।

सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक मंत्रालय और राज्य के अन्य विभागों में 50 फीसदी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आ सकेंगे। ऑफिसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार की नई गाइडलाइन 27 मई से लागू की जाएगी। वहीं सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

किन सेवाओं को मिली छूट और क्या रहेंगे प्रतिबंधित

- सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे।
- होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे।
- होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन/स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे।
- सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।
- 8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो     जातीं।
- सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
- विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ। नहीं। उपस्थित व्यक्तियों की।
- उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।
- धारा 144 लागू रहेगा।
- किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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