CG Candidate Akash Sharma: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। जहां नामांकन प्रक्रिया के बाद नाम वापसी का अंतिम दिन 30 अक्टूबर है। ऐसे में प्रत्याशियों की उम्मीदवारी और उनके द्वारा दी गई जानकारी का परीक्षण किया जा रहा है। इसी के चलते बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर आपत्ति जताई है।
बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा (CG Candidate Akash Sharma) पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हेांने नामांकन में सही जानकारी नहीं देने और महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर विधि प्रकोष्ठ के द्वारा शिकायत भी की गई है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो आकाश शर्मा की उम्मीदवारी पर भी खतरा हो सकता है।
खंगाली जा रही कैंडिडेट्स की कुंडली
रायपुर दक्षिण उपचुनाव (CG Candidate Akash Sharma) को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज है। जहां आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेजी से जारी है। वहीं अब कैंडिडेट्स के नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। इसी के चलते बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने के बाद दी गई जानकारी को लेकर आपत्ति जताई है।
बीजेपी का आरोप दो विधानसभा क्षेत्र में नाम
बीजेपी विधि प्रकोष्ठ (CG Candidate Akash Sharma) का आरोप है कि गुंडरदेही और रायपुर दक्षिण दोनों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का नाम है। इसको लेकर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने आपत्ति जताई है। इसकी जांच कराने की भी मांग की गई है। प्रकोष्ठ का कहना है कि आकाश शर्मा का दो जगह लिस्ट में नाम है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए।
प्रकोष्ठ का आरोप नामांकन की दी अधूरी जानकारी
बीजेपी विधि प्रकोष्ठ (CG Candidate Akash Sharma) का आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने नामांकन पत्र जमा करने के दौरान शपथ पत्र में जो जानकारी दी है, उसमें अधूरी जानकारी दी है। प्रकोष्ठ का आरोप है कि प्रत्याशी के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है।
इसमें सबसे बड़ी जो जानकारी प्रत्याशी को देना चाहिए थी उसमें आपराधिक मामले हैं। प्रकोष्ठ का आरोप है कि आकाश शर्मा ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता भी छिपाई है। इसकी जानकारी भी उन्हें देना चाहिए थी।
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नामांकन-शपथ पत्र में अधूरी जानकारी पर क्या रहते हैं प्रावधान
सवाल: यदि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्ररूप-26 में शपथ पत्र अधूरा भरा हो तो उस पर क्या कार्यवाही होती है?
जवाब: यदि निर्धारित समय के दौरान अभ्यर्थी (CG Candidate Akash Sharma) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कोई कॉलम रिक्त रह गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को सभी कॉलमों के पूर्ण इन्द्राज के साथ नया शपथ पत्र नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के दिन भी संवीक्षा प्रारम्भ करनें से पूर्व तक प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए नोटिस देगा और रिटर्निंग अधिकारी ऐसी स्थिति में संवीक्षा के दिन संवीक्षा से पूर्व नया शपथ पत्र अभ्यर्थी से प्राप्त कर सकेगा।
सवाल: अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में किसी सूचना पर आपत्ति ली जाकर किसी व्यक्ति द्वारा काउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी क्या करते हैं?
जवाब: रिटर्निंग अधिकारी द्वारा काउण्टर शपथ पत्र को भी सभी उन स्थानों पर उसी तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा जहां-जहां और जिस तरीके से अभ्यर्थी के शपथ पत्र को प्रदर्शित किया गया है।
सवाल: यदि कोई अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में किसी अपराध में अपनी दोषसिद्धि की सूचना छुपाता है, लेकिन दस्तावेजी प्रमाण के साथ संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो रिटर्निंग अधिकारी क्या करते हैं ?
जवाब: शपथ पत्र में दी गई किसी असत्य सूचना या कोई सूचना छुपाए जाने के आधार पर नामनिर्देशन पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
सवाल: अपूर्ण नामनिर्देशन प्रस्तुत किये जाते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का ध्यान आकर्शित किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी यदि पश्चातवर्ती नामनिर्देशन पत्रों को भी अपूर्ण ही प्रस्तुत करता है तो क्या नामनिर्देशन पत्रों को बाद में पूर्ण किये जाने की अनुमति दी जा सकती हैं?
जवाब: नहीं। नामनिर्देशन(CG Candidate Akash Sharma) एक बार प्रस्तुत करनें के बाद उसमें संशोधन करनें की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। जो नामनिर्देशन पत्र अपूर्ण है और उसमें सारभूत कमी हैं तो उसे अस्वीकार किया जायेगा, लेकिन यदि कोई तकनीकी त्रुटि ही हो तो उसे नजर अन्दाज किया जायेगा।
सवाल: किसी अभ्यर्थी का नाम दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में या एक विधानसभा में एक से अधिक स्थान पर दर्ज हैं तो क्या अभ्यर्थी की पात्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
जवाब: नहीं। यदि अभ्यर्थी ने गलत सूचना/घोषणा करते हुये एक से अधिक स्थानों पर नाम पंजीकृत (CG Candidate Akash Sharma) कराया है तो उसके विरूद्ध लो.प्र.अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत् कार्यवाही पृथक से की जायेगी किन्तु चुनाव लड़ने की पात्रता में इससे प्रभाव नहीं पड़ेंगा।
नोट: उक्त जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर जारी सूचना पत्र में प्रदर्शित जानकारी के आधार पर दी गई है।
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