हाइलाइट्स
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चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में रायपुर दक्षिण सीट नहीं
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बृजमोहन ने अभी नहीं दिया इस्तीफा, 18 तक समय
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एक्ट 1951 के तहत एक ही पद पर रहेगी सदस्यता
Chhattisgarh News: केंद्रीय चुनाव आयोग ने 10 जून को देश में उप चुनावों की घोषणा की है। इसमें देश के सात राज्यों में 13 सीटों पर उप चुनाव का ऐलान किया है।
जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग की सूची में छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट (Raipur Dakshin Vidhansabh Seat) शामिल नहीं है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को शामिल नहीं करने की वजह शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा है।
उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में यह सीट खाली नहीं है। पहले से विधानसभा सदस्य और अब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बृजमोहन संसद के भी सदस्य बन गए हैं।
अब उनके पास दो सदनों के पद हैं, लेकिन एक पद बृजमोहन को छोड़ना पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी सदस्यता चली जाएगी।
बृजमोहन के पास 18 जून तक का समय
छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट से बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Education Minister Brajmohan Agrawal) ने लोकसभा चुनाव 2024 में रायपुर सीट से बड़ी जीत हासिल की है।
अब उनके पास दो सदन संसद और विधानसभा दोनों की सदस्यता है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि दो पदों पर एक साथ नहीं रह सकता है।
नियम के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा और जीत का प्रमाण पत्र मिलने के 14 दिन के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी है।
ऐसे में बृजमोहन के पास 18 जून तक का समय है। इस तरीख तक रात को 12 बजे से पहले तक वे इस्तीफा दे सकते है।
ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है सदस्यता
बता दें कि विधि के अनुसार यदि तय सीमा में दोनों में से एक पद न चुनने और किसी भी पद से इस्तीफा न देने की स्थिति में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नया पद का चयन स्वत: ही खत्म हो जाता है। उसकी सदस्यता नहीं रहती है।
हालांकि अभी केंद्र में बृजमोहन को मंत्री पद न मिलने के कारण उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है। इसको लेकर अभी बृजमोहन अग्रवाल की किसी से बात नहीं हुई है।
अग्रवाल बुधवार को रायपुर लौट सकते हैं। चुनाव आयोग (Chunav Aayog) के अनुसार बिहार की रूपाली, पं. बंगाल रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा व मानिकलता, तमिलनाडु की विक्रवंडी सीटों पर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे।
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जानें क्या कहता है कानून
बता दें कि कानून के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर एक ही पद पर रह सकता है। इस एक्ट के चलते एक पद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है।
बृजमोहन अग्रवाल (Chhattisgarh News) भी एक साथ दो पदों की सदस्यता नहीं रख सकते है। उन्हें विधानसभा सदस्य, या संसद की सदस्यता दोनों में से एक पर से इस्तीफा देना पड़ेगा।
नियम में यह भी है कि जब कोई व्यक्ति संसद और विधानसभा दोनों के लिए चुना जाता है, तो उसे 14 दिन के भीतर विधानसभा की सीट खाली करनी होती है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है।