Railway Insurance Claim: बिना बुक किए गए लगेज के लिए जिम्मेदार नहीं रेलवे, आइए जानें ट्रेन में यात्रा के दौरान कैसे करें इसे सुरक्षित

Railway Insurance Claim: केवल अपनी यात्रा के लिए किराया दिया हो ऐसे में रेलवे बिना बुक किए लगेज की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं।

Railway Insurance Claim: बिना बुक किए गए लगेज के लिए जिम्मेदार नहीं रेलवे, आइए जानें ट्रेन में यात्रा के दौरान कैसे करें इसे सुरक्षित

हाइलाइट्स

  • बिना बुक लगेज के लिए जिम्मेदार नहीं रेलवे
  • लगेज फीस देकर करें इसकी बुकिेंग
  • रेलवे की ओर से मिलता है पूरा मुआवजा

Railway Insurance Claim: भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने छह साल पुराने मामले में फैसला दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि यात्री ने केवल अपनी यात्रा के लिए किराया दिया हो ऐसे में रेलवे बिना बुक किए लगेज की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं है।ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपके क्या-क्या अधिकार हैं। और कैसे लगेज का इंश्योरेंस (Railway Insurance Claim) करें की आपको नुकसान ना उठाना पड़े।

ट्रेन से सामान चोरी होने पर रेलवे उसी सामान की भरपाई करता है, जो रेलवे(Railway ) के लगेज में फीस देकर उसकी बुकिेंग कराते हैं। ऐसे में इनके टूटने-फूटने या चोरी होने पर रेलवे की ओर से पूरा मुआवजा मिलता है।

   टिकट बुक करते समय कराएं इंश्योरेंस

रेलवे की तरफ से टिकट बुक करते समय ही आपको इंश्योरेंस(Insurance Claim) का  ऑप्शन भी मिल जाता है। इसलिए जब भी आप टिकट बुक करें तो बीमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको पूरी यात्रा में इंश्योरेंस मिल जाएगा। बता दें,  इसमें आपको 10 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। ये बीमा ट्रेन में सामान चोरी होने पर भी आपके काम आएगा।

   एक रुपये से कम का इंश्योरेंस भी उपलब्ध

अक्सर देखा जाता है कि लोग टिकट बुक कराते वक्त इस विकल्प पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर कुछ लोग जानबूझकर इसे नहीं लेते हैं। जबकि इस इंश्योरेंस की कीमत एक रुपये से भी कम की होती है। यानी करीब 50 पैसे में आपको पूरी यात्रा के दौरान 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया जाता है। इसीलिए आप जब भी यात्रा करें, इंश्योरेंस वाले विकल्प पर जरूर क्लिक कर लें।

   ऐसे मिलता है इंश्योरेंस(Railway Insurance Claim)

ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुर्घटना के वक्त ही बीमा काम आता है। जबकी ट्रेन से यात्रा के दौरान जब आपका सामान चोरी हो जाता है तो नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। बतादें आईआरसीटीसी आपको ये सुविधा देता है। निजी बीमा कंपनियों के साथ पहले से ही रेलवे का करार होता है और क्लेम करने पर भरपाई हो जाती है।

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   सामान चोरी होने के तुरंत बाद करें शिकायत

सामान चोरी होने या फिर दुर्घटना के तुरंत बाद आपको इसकी शिकायत करनी होगी। यहां आपको अपनी टिकट और बाकी चीजों की जानकारी देनी होगी। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित के परिजन बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपने सामान की कीमत पहले नहीं बताई है, तो रेलवे 100 रूपए प्रति किलो के हिसाब से पूरा भुगतान कर देगा।

   रेलवे ने इन चीजों को किया है बैन

वैसे तो रेलवे में आप किसी भी तरह का सामान लेकर जा सकते हैं, लेकिन रेलवे ने कुछ तरह के सामान को ले जाने पर फिलहाल बैन लगा दिया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें गैस सिलेंडर, पटाखे, तेजाब, केमिकल, चमड़ा, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल घी के अलावा ऐसी चीजों को बैन किया है, जिसके टूटने फूटने से किसी यात्री को नुकसान हो।

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