पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट: सामने आया अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, नाबालिग आरोपी की जमानत खारिज, पिता भी हिरासत में

Pune Porsche Accident: पुणे में हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग के परिवारवालों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से निकलकर आ रहा है।

पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा अपडेट: सामने आया अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, नाबालिग आरोपी की जमानत खारिज, पिता भी हिरासत में

Pune Porsche Accident: 18 मई को नाबालिग आरोपी ने पुणे में शराब पीकर पोर्शे गाड़ी से एक युवक और युवती को टक्कर (Pune Porsche Accident) मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस केस में तेजी के कार्रवाई हो रही है। अब जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ( कोर्ट ) ने नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इससे पहले बुधवार को ही नाबालिग आरोपी के पिता को 5 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया है।

इस मामले महाराष्ट्र के डिप्टि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि आरोपी नाबालिग के परिवार का अंडरवर्ल्ड (Pune Porsche Accident) से कनेक्शन है। फडणवीस ने कहा कि जो भी संबंध है, उसकी पूरी जांच की जाएगी। हर बात पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

अंडरवर्ल्ड से आरोपी के परिवार का कनेक्शन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग (Pune Porsche Accident) आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने ही भाई के साथ संपत्ति विवाद को खत्म करने के लिए छोटा राजन की मदद मांगी ली थी। वहीं, आरोपी के दादा पर यह भी आरोप है कि भाई से संपत्ति विवाद को हल करवाने के लिए सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने छोटा राजन के करीबी माने जाने वाले विजय पुरूषोत्तम सालवी उर्फ विजय तांबट से मुलाकात भी की थी।

पुणे (Pune Porsche Accident) में हुए इस हादसे को लेकर देश में काफी नाराजगी है। आम नागरिक समेत कई बड़े नेता आरोपी नाबालिग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। साथ ही नाबालिग के पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

पुणे में दर्ज है सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला

सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि अजय भोंसले नाम के शख्स की हत्या के मामले में सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के खिलाफ पुणे के बंडगार्डन पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है। उस समय आरोप लगे थे कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी के दादा (Pune Porsche Accident) पर MCOCA लगाने के बजाय सिर्फ IPC की धारा लगाई थी और चार्जशीट फाइल होने तक भी सुरेंद्र अग्रवाल को हिरासत में नहीं लिया गया था। वहीं, सेशन कोर्ट ने सुरेंद्र की एंटी सिपेटरी बेल अप्लिकेशन (ABA) को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसे ABA दिया था।

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