नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम पास है और सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार हर सख्त कदम उठा रही है। इसी को लेकर दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ी में हर समय वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट रखने को कहा है। परिवहन विभाग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है और इन नियमों को तोड़ता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी में इस सर्टिफिकेट को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।
हो सकती है सजा
राज्य परिवहन विभाग द्वारा अपने नियमों में बताया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे में वाहन के मालिक को छह महिने की सजा हो सकती है साथ ही उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। एसी स्थिति से बचने के लिए परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपने पास यह सर्टिफिकेट रखने की अपील की है।
इस तरह से बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से जल्द से जल्द इस सर्टिफिकेट को बनवाने की अपील की है। अगर आप भी यह सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वाहनों का परीक्षण करना होगा। जिसके लिए आप परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्रों में जा कर जांच करवा सकते हैं।
सर्टिफिकेट की फीस
अगर आप भी आपने वाहन की जांच करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फीस भी देना पड़ेगा। आप सीएनजी के वाहन चलाते हैं तो प्रदूषण जांच के लिए आपको 60 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही चार पहिया वाहन के लिए आपको 80 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए देना होगा।