भोपाल। Kaliyasot Encroachment: राजधानी भोपाल में कलियासोत नदी के किनारे रह रहे लोगों के दिन का सुकून और रातों की नींद छिन गई है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के बाद भोपाल नगर निगम (BMC) नदी के ग्रीन बेल्ट पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दे रहा है।
कलियासोत नदी के किनारे बसी सिग्नेश्चर-99 (signature-99) रहवासी सोसायटी के 80 फ्लैट भी इसी दायरे में आ रहे हैं। जिन्हें निगम ने नोटिस जारी किया है।
अपने आशियाने को बचाने के लिये सिग्नेश्चर-99 के रहवासी आज बुधवार शाम 6 बजे सोसाइटी के बाहर कैंडल मार्च निकालकर प्रोटेस्ट करेंगे।
7 दिन में फ्लैट करना होगा खाली
सिग्नेश्चर-99 (signature-99) में 120 फ्लैट हैं। इनमें से नदी के ग्रीनबेल्ट 33 मीटर के दायरे में आने वाले 80 फ्लैट को भोपाल नगर निगम (BMC) ने 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है।
नोटिस में 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने यानी फ्लैट खाली करने को कहा है। ऐसा नहीं होता है तो निगम इसके बाद कार्रवाई करेगा।
फ्लैट खरीदते वक्त थी सभी अनुमतियां
सिग्नेचर डेवलपर्स भोपाल द्वारा साल 2015 से 2021 के बीच ये फ्लैट बेचे गए। वर्तमान में यहां 600 लोग रह रहे हैं।
जब फ्लैट खरीदे गए उस समय बिल्डर ने सभी अनुमतियां दिखाई थी और इसे ग्रीन बेल्ट के दायरे से बाहर बताया था।
कार्रवाई रोकने की मांग
रहवासियों ने कहा कि नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी तरह से गलत और एकपक्षीय है। इस कार्रवाई को तत्काल रोका जाना चाहिए।
कार्रवाई को रोकने के लिए रहवासी आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहीं एक प्रतिनिधि मंडल आज-कल में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा।
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एनजीटी का क्या है आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 11 अगस्त को आदेश दिया है कि भोपाल की नदी कलियासोत के 33—33 मीटर के ग्रीन बेल्ट को आरक्षित किया जाए।
इसके लिए 31 दिसंबर तक चिन्हांकन सीमांकन कर अतिक्रमण को हटाया जाए और वहां ग्रीनरी डेवलप की जाए।
मामले में शासन को आदेश के पालन की एक रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष 15 जनवरी से पहले सौंपना है।
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