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Chhattisgarh Coal Scam Case: पूर्व उप सचिव की 50 से ज्‍यादा प्रॉपर्टी अटैच घर के बाहर लगा नोटिस, पढ़ें पूरी खबर

Chhattisgarh Coal Scam Case: पूर्व उप सचिव की 50 से ज्‍यादा प्रॉपर्टी अटैच घर के बाहर लगा नोटिस, भिलाई के घर के बाहर ED का बोर्ड लगाया गया

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Sanjeet Kumar
Chhattisgarh Coal Scam Case

Chhattisgarh Coal Scam Case

Chhattisgarh Coal Scam Case: छत्‍तीसगढ़ के सबसे चर्चित घोटाला कोयला घोटाला और मनी लॉड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्‍टी सेक्रेटरी सौम्‍या चौरसिया के खिलाफ ईडी ने फिर बड़ी कार्रवाई की है।

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सौम्‍या की 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी (Chhattisgarh Coal Scam Case) को अटैच किया है। उसके भिलाई के घर के बाहर ED का बोर्ड लगाया गया है। जानकारी मिली है कि जो संपत्ति अटैच की गई है, उसमें सौम्‍या का भिलाई स्थित सूर्या अपार्टमेंट निवास भी शामिल है।

पिछली सरकार में प्रभावशाली रही सौम्‍या

पिछली कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्‍टी सेक्रेटरी सौम्‍या चौरसिया (Chhattisgarh Coal Scam Case) रहीं है। उन्‍हें पिछली कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली अधिकारी माना जाता था। उन्‍हें कोयला घोटाला मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को अरेस्‍ट किया था। वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है।

वसूली के नियमों में हुआ था बदलाव

बता दें कि ED ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Coal Scam Case) में कथित कोयला घोटाला में जांच की है। इसमें 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही के मामले की जांच ईडी ने शुरू की थी। इसकी वसूली के नियमों में भी बदलाव किया था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां हासिल की, इसमें वे संपत्ति भी शामिल है, जो बेनामी है।

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ये है प्रॉपर्टी अटैच करने की प्रोसेस

जानकारी के अनुसार ED जब भी कोई आरोपी या किसी मामले में संपत्ति को अटैच (Chhattisgarh Coal Scam Case) करती है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) का मामला रहता है। इस नियम के तहत ही संपत्ति अटैच की जाती है।

प्रॉपर्टी अटैचमेंट ईडी उस अवस्‍था में करती है, जब उसके पर पक्‍के सबूत रहते हैं। ईडी जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच करती है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बल्कि इसका व्यक्तिगत या कॉमर्शियल उपयोग हो सकता है। इस संपत्ति की खरीद-फरोख्त  और नाम ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है।

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