Primary Education Department: इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है जहां पर हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) का बड़ा आदेश आया है जिसमें कुछ स्कूलों के नाम से उर्दू शब्द हटाने का निर्णय लिया गया है।
जानें क्या है पूरा फैसला
आपको बताते चलें कि, इस आदेश को लेकर निदेशालय द्वारा एक चिट्ठी जारी हुई है जिसमें अधिसूचित उर्दू विद्यालय को छोड़कर जिन विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ा गया है, उस विद्यालय के नाम में से उर्दू शब्द हटाया जाय। इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश अधिसूचित उर्दू विद्यालयों को छोड़कर शुक्रवार के बजाय रविवार को ही सुनिश्चित कराया जाय और मध्याहन भोजन रविवार को न हो। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया कि, अगर किसी वजह से इन नियमों का पालन नहीं होगा तो संबंधित को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का दोषी माना जाएगा और कार्रवाई होगी।
प्रिंसिपल पर भी हो सकती है कार्रवाई
आपको बताते चलें कि, स्कूलों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ भी नियम नहीं मानने के लिए कार्रवाई की जाएगी इसके लिए आगे कहा कि, अपने स्तर से स्कूलों की छुट्टी के दिन में बदलाव और सामान्य स्कूलों के नाम के आगे उर्दू स्कूल जोड़ने का फैसला लेने वाली विद्यालय प्रबंध कमेटियों को भंग करने का भी आदेश दिया गया है।