PMAY Subsidy: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का दूसरा चरण हाल ही में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री पीएमएवाय 2.0 के तहत अब फ्लैट/घर लेने पर 1.8 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
इसके लिए तैयारियां भी शुरु कर दी गई हैं। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि एक जरा सी चूक योजना के तहत मिलनी वाली सब्सिडी आपसे वापस भी ले सकती है।
पहले पात्रता और शर्तें जान लें
पीएमएवाय-2.0 में शहरी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र के ऐसे लोग जिनका अपना खुद का कोई आवास नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार पात्र होंगे।
इस योजना के तहत अधिकतम 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में प्राइवेट प्रॉपर्टी या बिल्डर से फ्लैट/मकान खरीदने पर भी योजना का लाभ मिल जाता था और 2.67 लाख की सब्सिडी लोन के प्रिंसिपल एमाउंट में जमा हो जाती थी।
इससे खरीदार पर आर्थिक बोझ कम हो जाता था। पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) 2.0 में आपको नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड या ऐसी ही किसी सरकारी एजेंसी द्वारा बनाए गए मकान ही खरीदने होंगे। तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
सब्सिडी कब वापस हो सकती है?
पहली स्थिति: अगर कर्ज लेने वाला बैंक को लोन की किस्तें देने में चूक करता है और लोन एनपीए बन जाता है। यानी उसकी वसूली मुमकिन नहीं।
दूसरी स्थिति: जब संबंधित व्यक्ति को क्रेडिट सब्सिडी दी जा चुकी हो, लेकिन कुछ कारणों से मकान का निर्माण रुक गया हो। ऐसे में सब्सिडी की रकम सरकार को लौटानी होगी।
तीसरी स्थिति: मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है। मौजूदा होम लोन पर पीएमएवाई सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते।
ये है नियम
कर्ज देने वाले बैंक को मकान का निर्माण पूरा होने के लिए नोडल एजेंसी को कर्ज राशि की पहली किस्त बांटने की तारीख से एक साल के अंदर या अधिकतम 36 महीनों के भीतर उपयोग/अंतिम-उपयोग का प्रमाण पत्र जमा कराना होता है।
इस प्रमाण पत्र के अभाव में बैंक को संबंधित नोडल एजेंसी को सब्सिडी वापस करनी होती है।
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ईएमआई वापस लेने पर क्या होता है?
जब सब्सिडी समाप्त हो जाती है, तो लोन लेने वाले को मूल ब्याज दर पर लौटना पड़ता है, जिससे ईएमआई में बढ़ोतरी होती है। बता दें कि योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही सब्सिडी दी जाती है।
पीएमएवाई सब्सिडी उन लोगों के लिए है जो पहली बार मकान ले रहे हैं।
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योजना 5 सालों तक रहेगी संचालित
PMAY-2.0 आगामी पांच सालों तक संचालित रहेगी। बता दें कि पीएमएवाय-1.0 साल 2022 में बंद हो गई है। इसमें 12 लाख रुपये आय वर्ग वालों को भी सब्सिडी मिलती थी।
इसका अब दायरा कम कर 9 लाख कर दिया है। बताया गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मध्यम आय वर्ग के वास्तविक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।