नई दिल्ली। Prasar Bharti Broadcast केंद्र सरकार ने एक परामर्श जारी कर केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को प्रसारण गतिविधियों के किसी भी प्रसार या वितरण में सीधे प्रवेश नहीं करने की सलाह दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श के मुताबिक, अपनी सामग्री प्रसारित करने वाले प्रसारकों को प्रसार भारती के माध्यम से सामग्री प्रसारित करने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा प्रसारकों को 31 दिसंबर, 2023 तक प्रसारण सामग्री वितरित करने वाली संस्थाओं से ‘खुद को निकालने’ के लिए भी कहा गया है। इस परामर्श से तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक चैनल कालवी टीवी और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किए गए आईपीटीवी की सेवा प्रभावित होने की आशंका है। ये दोनों चैनल कुछ डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए परामर्श के मुताबिक, केंद्र सरकार और राज्य/केंद्रशासित राज्यों का कोई भी मंत्रालय/विभाग और उनसे संबंधित संस्थाएं भविष्य में प्रसारण गतिविधियों के प्रसारण/वितरण में प्रवेश नहीं करेंगी।
मंत्रालय ने कहा, ‘अगर केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार और उनसे संबंधित संस्थाएं पहले से ही अपनी सामग्री प्रसारित कर रही हैं, तो यह सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के माध्यम से किया जाएगा।’ परामर्श में कहा गया कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रसारण के व्यवसाय में केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रवेश प्रसार भारती और संबंधित सरकारों के बीच उपयुक्त समझौतों के माध्यम से किया जाना चाहिए।