PPF Nominee Rules Update: सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए पीपीएफ (PPF) खातों से जुड़े नामांकन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप अपने PPF या अन्य छोटी बचत योजनाओं में नॉमिनी बदलना या रद्द करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि 2 अप्रैल 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिए ‘सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018’ में जरूरी संशोधन किए गए हैं। इसके तहत 50 रुपये की फीस को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो पहले नामांकन बदलने या रद्द करने पर ली जाती थी।
अब एक खाते में बना सकेंगे 4 नॉमिनी
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में पास हुए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत अब खाताधारक एक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी बना सकेंगे। यह प्रावधान जमाकर्ताओं के पैसे, लॉकर और अन्य सेवाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है।
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‘पर्याप्त कर’ की सीमा बढ़ी – अब 2 करोड़ रुपये तक
इस विधेयक में एक और अहम बदलाव यह है कि “पर्याप्त कर” (adequate compensation) की परिभाषा में सुधार किया गया है। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह सीमा करीब 60 साल पहले तय की गई थी, जिसे अब समय के अनुसार अपडेट किया गया है।
सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा
सहकारी बैंकों को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर अन्य निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। यह बदलाव संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के अनुरूप किया गया है।
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