Post Office: एक अक्टूबर से इन नियमों में होगा बदलाव, एटीएम से ट्रांजैक्शन करने में लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज!

Post Office: एक अक्टूबर से इन नियमों में होगा बदलाव, एटीएम से ट्रांजैक्शन करने में लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज!Post Office: From October 1, these rules will change, there will be an extra charge for doing transactions from ATMs!

Post Office: एक अक्टूबर से इन नियमों में होगा बदलाव, एटीएम से ट्रांजैक्शन करने में लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज!

नई दिल्ली। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में खाता रखते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल एक अक्टूबर से बैंक से लेकर कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में पोस्ट ऑपिस भी अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिर के एटीएम कार्ड पर जो चार्जेस लगते हैं उनमें बदलाव होने जा रहा है। पोस्ट ऑफिस ने इस संबंध में अपने ग्राहकों को खुद जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस के किन नियमों में बदलाव होने वाला है।

इन नियमों में हुआ बदलाव
पोस्ट ऑफिस एक अक्टूबर से एटीएम और डेबिट कार्ड पर सालाना लगने वाले मेनटेनेंस चार्ज पर बदलाव करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से मेनटेनेंस चार्ज 125 रुपए प्लस जीएसटी के साथ लगेगा। इस मेनटेनेंट चार्ज की अवधि 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक रहेगी। इसके साथ ही इसमें 12 रुपए अलग से जीएसटी चार्ज भी लगाया जाएगा।

लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज
अगर पोस्ट ऑफिस ग्राहकों का किसी कारण से एटीएम कार्ड खो जाता है तो वह एक अक्टूबर तक दूसरा कार्ड ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑफिस ग्राहक अपना पिन खो देते हैं तो उन्हें 1 अक्टूबर से पिन लेने के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।

इन नियमों में भी बदलाव
पोस्ट ऑफिस ने अपने एटीएम से किए जाने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में भी बदलाव किए हैं। अगर अब आप एक दिन में पोस्ट ऑफिस के एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज चुकाना होगा।

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