New Year Celebration: नए साल के जश्न को लेकर पुलिस सख्त, बिना परमिशन कार्यक्रम करने पर होगा केस

New Year Celebration: वहीं दूसरी इस बार पुलिस प्रशासन भी नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों पर खास नजर रखेगा।

New Year Celebration: नए साल के जश्न को लेकर पुलिस सख्त, बिना परमिशन कार्यक्रम करने पर होगा केस

रायपुर। New Year Celebration: नए साल को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग नए साल की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी इस बार पुलिस प्रशासन भी नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों पर खास नजर रखेगा। बिना परमिशन के होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

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रात 10 बजे के बाद डीजे बंद

नए साल (New Year Celebration)  में रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड बॉक्स बाजाने की मनाही है, अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लघंन करता है तो उस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति नशे की हालात में ड्राइव करते पकड़ाया तो उस पर कार्रवाई के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी लग सकता है।

नए साल में आयोजनों के नियम

नए साल (New Year Celebration) के मौके पर सभी तरह के आयोजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। निजी सुरक्षा गार्ड भी होना चाहिए, जो कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर की सुरक्षा करेंगे। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। अगर गाड़ियां सड़क पर पार्क हुईं तो जब्त की जाएंगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर इमरजेंसी गेट बनाना होगा।

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25 से ज्यादा जगहों पर होगी चेकिंग

31 दिसंबर की रात 25 से ज्यादा जगहों पर पुलिस बेरीकेड्स लगाकर जांच करेगी। खासतौर पर बाहर से शहर के भीतर आने वाली गाड़ियों की जांच की जाएगी। जांच रात 8 बजे से शुरू होगी और रात 2 बजे तक चलेगी।

एएसपी ने दी जानकारी

एएसपी लखन पटले ने बताया कि नए साल के (New Year Celebration) कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है। जल्द ही होटल, रेस्तरां, बार और इवेंट कंपनियों की बैठक बुलाई जाएगी। उन्हें दिशा-निर्देश दिया जाएगा। साउंड सिस्टम को लेकर सख्ती रहेगी। बाहर से आने वाले कलाकार या इवेंट कंपनी की पूरी जानकारी पुलिस-प्रशासन को देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी मान्य

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे, धूमाल समेत साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा। हर तरह के छोटे-बड़े आयोजन के लिए अनुमति लेना जरूरी है।

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