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मथुरा, 16 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पुलिस को विदेशी फण्डिंग के जरिए प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा भड़काने के प्रयास आदि के गंभीर मामलों में पापुलर फ्रण्ट ऑफ इण्डिया के खिलाफ चल रहे मुकदमे में पुलिस केरल में गिरफ्तार किए गए उनके एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य रऊफ शरीफ को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) की अदालत में पेश नहीं कर सकी।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, चार जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान तय किया गया था कि पुलिस केरल में गिरफ्तार किए गए पीएफआई के कुख्यात सदस्य रऊफ शरीफ को अदालत में पेश करेगी ।
तरकर ने बताया कि अदालत ने इसके लिए विशेष कार्यबल (एसटीएफ) को बी-वारंट जारी किया था, लेकिन जब पुलिस केरल पहुंची तो पता लगा कि रऊफ ने वहां उच्च न्यायालय में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मामला दायर किया हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कारण केरल की जेल से उसे मथुरा की अदालत में पेश करने के लिए नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने बताया कि इसी वजह से पुलिस उसे यहां की अदालत में पेश नहीं कर सकी।
उल्लेखनीय है कि मांट पुलिस ने हाथरस में दंगा भड़काने व देशद्रोह के आरोप में कार से दिल्ली से हाथरस जाते समय एक्सप्रेस-वे के मांट टोल पर पीएफआई/सीएफआई के चार सदस्यों मंसूर, आलम, अतीकुर्रहमान व कप्पन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। जिनसे मिली जानकारी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल निवासी रऊफ शरीफ को गिरफ्तार किया था। रऊफ ने ही उन लोगों के खाते में विदेश से प्राप्त धन की अच्छी-खासी मात्रा ट्रांसफर की थी।
भाषा सं रंजन
रंजन
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