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Police Commissionerate System भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में 1 जनवरी 2022 से पुलिस प्रतिबंधात्मक धाराओं में सुनवाई करना शुरू कर देगी। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि शनिवार को पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में सुनवाई शुरू करेंगे। कमिश्नर पूर्व में ही कार्यों का विभाजन कर चुके हैं।
कार्यालय में सुनवाई की जाएगी
आपको बता दें पुलिस उपायुक्त जोन-1 और पुलिस उपायुक्त जोन-2 अपने क्षेत्र में आने वाले सभी थानों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त-1 करेंगे। वहीं जिन सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में अभी सुनवाई के लिए इंतजाम नहीं हो सका है, वहां कार्यालय में ही सुनवाई की जाएगी।
Police Commissionerate System के लिए अलग से कोर्ट के लिए कार्यालय की व्यवस्था जल्द की जा रही है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त जोन-3 एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई सहायक पुलिस आयुक्त न्यायिक कार्य क्रमांक-2 करेंगे।दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 से 110 के जोन-1 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2 करेंगे।
जोन-2 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-3 करेंगे। जोन-3 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 करेंगे। इसी तरह जोन-4 के प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 1 करेंगे।
पुलिस उपायुक्त ने संभाला कार्यभार
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) विनीत कपूर ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। जिसके बाद नवीन कमिश्नर कार्यालय के भवन में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय में पुलिस उपायुक्त ने कार्यालयीन स्टाफ की बैठक ली।
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