PM Awas Yojana: 5 साल नहीं रहे मकान में, तो आवंटन होगा निरस्त

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PM Awas Yojana: 5 साल नहीं रहे मकान में, तो आवंटन होगा निरस्त

नई दिल्ली। अगर आपने पीएम आवास योजना PM Awas Yojana का लाभ लेकर मकान खरीद है और आप उसमें नहीं रह रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। दरअसल सरकार द्वारा पीएम आवास योजना को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। जिसमें योजना के अंतर्गत लिए गए मकान में लाभार्थी के न रहने पर आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। आपको उसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में आप मकान से हाथ धो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

यह रहे नए नियम
दरअसल ऐसा योजना में हो रही धांधली को रोकने के लिए किया जा रहा है। जिसके अनुसार पहले सरकार पांच साल ये देखेगी कि आपने इन आवासों का उपयोग रहने के लिए किया है या नहीं। अगर आप इसमें रहते हैं तो इस अनुबंध या एग्रीमेंट को लीज डीड में बदल दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर आप इसमें नहीं रहते हैं तो विकास प्राधिकरण द्वारा आपके साथ जो एग्रीमेंट किया गया है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं आपके द्वारा जमा की गई राशि भी वापस नहीं की जाएगी।

जिंदगी भर रहेंगे लीज पर
इस योजना के नियम आपको न पता हो तो हम बता दें कि कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं किए जाएंगे। 5 साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। जो लोग इस योजना का फायदा लेकर म​कान को किराए पर चढ़ा देते हैं अब वो लगभग बंद हो जाएगा।

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