EPFO और ESIC सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी: बैंक के झंझट से मिलेगी मुक्ति, अब ई-वॉलेट के जरिए कर सकेंगे ये काम

EPFO ESIC Subscribers Claim Settlement Amount Udpate EPFO और ESIC सब्सक्राइबर्स अब क्लेम सेटलमेंट की रकम का इस्तेमाल ई-वॉलेट के जरिए कर सकेंगे। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव ने दी।

PF Claim Settlement

PF Claim Settlement

PF Claim Settlement: रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। वास्तव में, ग्राहक अब ई-वॉलेट के माध्यम से क्लेम सैटलमेंट अमाउंट तक पहुंच सकेंगे। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव ने दी।

ई-वॉलेट योजना पर काम शुरू हो गया है

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के शेयरधारकों के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। जल्द ही ग्राहकों को ई-वॉलेट की सुविधा मिलेगी, जिसके जरिए वे सीधे अपने खाते में जमा रकम तक पहुंच सकेंगे। श्रम सचिव सुमिता दावड़ा के अनुसार इस नई सुविधा के संबंध में बैंकों और आरबीआई के साथ चर्चा चल रही है और योजना का ड्राफ्ट जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा।

बैंक खातों के झंझट से मुक्ति

फिलहाल ईपीएफ और ईएसआईसी दावे का पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है, जिसके बाद शेयरधारकों को एटीएम के जरिए बैंक खाते से इसे निकालना पड़ता है। नई योजना के तहत दावा राशि सीधे ई-वॉलेट में जाएगी, ताकि ग्राहक बैंकिंग प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी और परेशानियों से बच सकें। श्रम सचिव ने कहा, "हम जल्द ही एक ऐसी प्रोसेस बनाएंगे जिसके जरिए पैसा निकाला जा सकेगा और ई-वॉलेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा।"

यह भी पढ़ें- PM आवास योजना: नए किफायती घर लेने के लिए ऐसे करें अप्‍लाई? जानिए स्‍टेप बाय स्‍टेप पूरी प्रोसेस 

ई-वॉलेट सुविधा के क्या लाभ?

ई-वॉलेट से ईपीएफओ और ईएसआईसी ग्राहकों को मिलेंगे कई फायदे: सरकार इस योजना को जल्द ही लागू करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से भी चर्चा की जा रही है।

नो बैंकिंग प्रोसेस

पैसा बिना किसी बैंकिंग प्रोसेस के सीधे ई-वॉलेट में प्राप्त होगा।

ज्यादा सुविधा

वॉलेट के जरिए कहीं भी डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।

समय की बचत

आपको बैंक प्रक्रियाओं और एटीएम की कतारों से छुटकारा मिल जाएगा।

क्या बोले अधिकारी?

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की त्वरित निकासी के संबंध में एक सवाल पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव ने कहा- यह बीमित व्यक्ति, अंशदाता के लिए बहुत रुचि का क्षेत्र है कि वह कैसे अधिक आसानी से अपना पैसा निकाल सकता है। स्वचालित निपटान की स्थिति में ईपीएफ का पैसा बैंक खाते में चला जाता है और ग्राहक किसी भी एटीएम के माध्यम से बैंक खाते से यह राशि निकाल सकता है।

रिजर्व बैंक से संपर्क में मंत्रालय ने कहा कि अब आप बात कर रहे हैं कि क्लेम सीधे वॉलेट में कैसे जा सकता है, तो हमें कुछ व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए हमने बैंकर्स के साथ चर्चा शुरू कर दी है। हम इस पर भी योजना बनाने जा रहे हैं कि हम इसे व्यावहारिक रूप से कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में रिजर्व बैंक से संपर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द एक योजना तैयार करेंगे।

यह भी पढ़ें-Bank Locker Rules: गारंटी, सुरक्षा और ग्राहक का अधिकार, जानें RBI के बैंक लॉकर से जुड़े नियम और फायदे

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article