दिल्ली । पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा अब सिर्फ पांच दिन और रह गई है। अगर इस महीने के अंत तक पैन (Permanent account number) को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना देकर आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है।
30 जून तक लिंक नहीं किया तो हो जाएगा निष्क्रिय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जानकारी दी है कि पैन कार्ड को 30 जून 2023 तक आधार से लिंक कर दिया जाएगा। यदि इस अवधि के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। अमान्य अवधि के दौरान रिफंड पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
टीडीएस और टीसीएस टैक्स ऊंची दर से वसूला जाएगा। आयकर वेबसाइट के अनुसार, पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) के माध्यम से अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।
चालान में 1000 रुपये करना होगा भुगतान
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने से पहले भुगतान आवश्यक है। एक चालान में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।
एनआरआई, भारत के गैर-नागरिकों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए पैन-आधार लिंक करना आवश्यक नहीं है।
पैन कार्ड धारकों को 1000 रुपये का शुल्क देना होगा और पैन को आधार से लिंक करना होगा। आधार लिंक करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा।
आधार लिंक करने का ये है तरीका
1] आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें;
2] क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनें।
3] अपना पैन नंबर विवरण, आधार कार्ड विवरण, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें
4] ‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य कर रहा हूं’ विकल्प चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
5] आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा। इसे भरें और सबमिट करें।
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