Pension Rules 2025: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। अब ऐसे कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, यानी वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) से ठीक एक दिन पहले उन्हें भी नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा, जो अब तक सिर्फ एक दिन की देरी की वजह से वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे और इस कारण उनकी पेंशन भी कम तय होती थी।
क्या है यह नया नियम?
सरकार ने 20 मई 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर यह स्पष्ट किया है कि अब सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को भी सालाना इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। भले ही वे रिटायरमेंट की तारीख पर इंक्रीमेंट पाने के लिए तकनीकी रूप से अयोग्य रहे हों।
इस निर्णय के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, और 1 जुलाई या 1 जनवरी को उसे वेतन वृद्धि मिलनी थी, तो उसकी पेंशन की गणना उस इंक्रीमेंट को जोड़कर की जाएगी।
कैसे तय होगी अब पेंशन?
- महंगाई भत्ता (DA) और सालाना वेतन वृद्धि आम तौर पर 1 जनवरी या 1 जुलाई को लागू होती है।
- पहले, जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते थे, उन्हें अगले दिन की वेतन वृद्धि नहीं मिलती थी, जिससे उनकी पेंशन कम हो जाती थी।
- अब नए नियम के तहत, नोशनल इंक्रीमेंट जोड़कर यह माना जाएगा कि कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिल चुकी है, और उसी आधार पर मंथली पेंशन तय की जाएगी।
उदाहरण
अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 30 जून को ₹79,000 थी और उसे 1 जुलाई से ₹2,000 की वेतन वृद्धि मिलनी थी, तो अब उसकी पेंशन ₹81,000 के वेतन के आधार पर तय होगी।
न्यायिक समर्थन और पृष्ठभूमि
- वर्ष 2006 में सरकार ने एक वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई निर्धारित की थी।
- 2016 में इसे बदलकर दो 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दी गई।
- इसका परिणाम यह हुआ कि जो कर्मचारी ठीक एक दिन पहले रिटायर होते, वे वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते और उनकी पेंशन भी कम तय होती।
- 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस में रिटायर्ड कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश दिया।
- इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में इस अधिकार को मान्यता दी और सरकार से ऐसे सभी मामलों में नोशनल इंक्रीमेंट लागू करने को कहा।
किन बातों का रखें ध्यान?
- यह लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने पूरी सेवा बिना किसी दंड या दोष के पूरी की है।
- यह नोशनल इंक्रीमेंट केवल मंथली पेंशन पर लागू होगा।
यह अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर लागू नहीं होगा, जैसे
- ग्रेच्युटी (Gratuity)
- लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment)
- पेंशन कम्युटेशन (Pension Commutation)
इस फैसले का असर
सरकार के इस कदम से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, विशेषकर वे जो साल के अंतिम दिन रिटायर होते हैं। अब वे भी इंक्रीमेंट के आधार पर उचित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल कर्मचारियों में संतोष बढ़ेगा, बल्कि लंबे समय से चली आ रही एक तकनीकी विसंगति का समाधान भी हो गया है।
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