नई दिल्ली। पेटीएम (Paytm) से जुड़ी बड़ी खबर Paytm Payments Bank :सामने आ रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं इस रोक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश आरबीआई ने दिए हैं।
आखिर क्या है रोक —
आपको बता दें केंद्रीय बैंक ने अपने इस निर्देश में पेटीएम पेमेंट बैंक में नए कस्टमर बनाने से रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि कंपनी को IT ऑडिट फर्म का नाम बताने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने यह एक्शन बैंक में मिली कुछ चिंताओं के कारण लिया है।
इसके लिए भी दिया गया निर्देश —
ऐसी जानकारी भी आ रही है जिसमें आरबीआई ने पेटीएम को आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की है। आईटी सिस्टम का सिस्टम ऑडिट करने के लिए इसलिए बैंक को अपने आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।
Action against Paytm Payments Bank Ltd under section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/tqWfwt7mT3
— ReserveBankOfIndia (@RBI) March 11, 2022
क्यों है जरूरी
दरअसल नया ऑडिट फर्म तैयार होने के बाद IT ऑडिट में कंपनी का आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर की ठीक तरह से जांच हो पाएगी। यह भी देखा जाएगा कि सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठा पाने में सक्षम होगा। साथ ही इसमें आने वाली टेक्निकल दिक्कतों को भी देखा जाएगा। कि ये क्यों आ रही हैं।