Pawan Khera SC Relief : कांग्रेस नेता पवन खेरा को सु्प्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत ! 28 फरवरी तक कोई गिरफ्तारी नहीं

Pawan Khera SC Relief : कांग्रेस नेता पवन खेरा को सु्प्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत ! 28 फरवरी तक कोई गिरफ्तारी नहीं

नई दिल्ली। Pawan Khera SC Relief : इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है।  जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने के निर्देश दिए हैं।

 

गिरफ्तारी का मामला पहुंचा था कोर्ट

आपको बताते चलें कि, कांग्रेस नेता खेरा की गिरफ्तारी का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा,जहां पर मामले की सुनवाई हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पवन खेड़ा पर वाराणसी, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज है।

आज विमान से उतारा था नीचे

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार को रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें रनवे से हिरासत में ले गई। हालांकि इसके कारण के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

 

खेड़ा को रनवे से अपने साथ लाई पुलिस

दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि असम में कोई मामला दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस खेड़ा को रनवे से अपने साथ ले गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी हिरासत असम पुलिस को सौंप दी जाएगी। कांग्रेस ने पहले दावा किया था कि असम पुलिस ने खेड़ा को हिरासत में लिया है।इस बीच, इंडिगो के अधिकारियो ने कहा कि सभी यात्रियों को दूसरे विमान से रायपुर ले जाया जाएगा। कांग्रेस ने खेड़ा को विमान से उतारे जाने को तानाशाही करार दिया है।

 

पार्टी महासचिव का बयान

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘पहले ईडी ने रायपुर में छापेमारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के विमान से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमितशाही है। ‘उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार हमारे राष्ट्रीय महाअधिवेशन को बाधित करना चाहती है। हम डरने वाले नहीं हैं, देशवासियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।’पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है? उन्होंने यह भी कहा कि क्या देश में कानून का कोई राज है या नहीं?

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