राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: विपक्ष ने जगदीप धनखड़ पर लगाया पक्षपात का आरोप

इंडिया अलायंस ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। राज्यसभा के सभापति के कामकाज से खफा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है।

Jagdeep Dhankhar

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Jagdeep Dhankhar: इंडिया अलायंस ने संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। राज्यसभा के सभापति के कामकाज से खफा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। प्रस्ताव में स्पीकर पर सदन में पक्षपात का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने अनुच्छेद 67(बी) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।

विपक्ष में स्पीकर के खिलाफ नाराजगी

अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। लेकिन उस वक्त कार्रवाई न करने का फैसला लिया गया था। अब इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. इसके अलावा विपक्ष उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है. इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

एक साथ आए टीएमसी और एसपी

इससे पहले विपक्ष ने दावा किया था कि करीब 70 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारत की सभी पार्टियां मौजूद थीं। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस से दूर चल रही तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है। प्रस्ताव पर इन दोनों पार्टियों के राज्यसभा सदस्यों ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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कांग्रेस ने लगाए आरोप

वहीं, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, ''विपक्ष लगातार सदन चलाने की मांग कर रहा है, लेकिन स्पीकर धनखड़ सत्ता पक्ष को सदन में गतिरोध पैदा करने का मौका दे रहे हैं। सदन का यह पक्षपातपूर्ण रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है।'' राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या नहीं की जानी चाहिए।

क्या है अविश्वास प्रस्ताव?

  • सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है।
  • लोकसभा में नियम 198 के तहत सदन के सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं।
  • प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद के पास 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। प्रस्ताव पर उन सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है।
  • अविश्वास प्रस्ताव पर बहस ख़त्म होने के बाद लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष इस पर मतविभाजन, ध्वनि मत या मतपत्र द्वारा मतदान करते हैं।
  • संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, इसे छह महीने के बाद फिर से पेश किया जा सकता है।
  • 1963 में भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।

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