लगभग डेढ़ साल के बाद एक बार फिर से पशुपालकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष सामूहिक पशुधन बीमा योजना ( pandit deen dayal upadhyay collective pashudhan bima yojana ) की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत पशुपालक 25 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का प्रीमियम देकर अपने बड़े पशु जैसे गाय भैंस के साथ-साथ छोटे पशुओं का भी बीमा करवा सकेंगें। वहीं गोशाला के भी पांच पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले डेढ़ वर्ष से पशुओं का बीमा नहीं बन रहा था। बीमा नहीं बनने से पशुपालक कार्यालयों में बार-बार चक्कर काट रहे थे।
पशुपालकों की मांग के बाद ही हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अब एक वर्ष का बीमा किया जाएगा। इसमें बीमा की राशि का 1.49 प्रतिशत की दर से प्रीमियम लिया जाएगा। अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निशुल्क रहेगा। बड़े पशुओं के लिए 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक प्रीमियम राशि देकर बीमा होगा जबकि छोटे पशुओं के लिए मात्र 25 रुपये खर्च करने होंगे।
आकस्मिक या दुर्घटना में मिलेगा बीमा
इस योजना के अनुसार किसी पशु की आकस्मिक या दुर्घटना में मौत हो जाती है, उस पशुपालक को यह बीमा मिलेगा। बीमा होने के 21 दिन बाद यह योजना लागू होगी। पशु की चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। एक पशुपालक बड़े पशुओं की दूध क्षमता एवं आयु के आधार पर 50 से लेकर अधिकतम 88 हजार रुपये तक जबकि छोटे पशुओं की मौत पर अधिकतम 10 से 20 हजार रुपये क्लेम राशि का दावा पशु चिकित्सक की रिपोर्ट अनुसार कर सकेगा।
जिला वेटनरी अस्पताल व पॉलीक्लीनिक के चिकित्सक डा. बलवंत सिंह ने बताया कि नई बीमा पॉलिसी के अनुसार पशुओं का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसमें बड़े व छोटे पशु शामिल रहेंगे। बड़े पशुओं में गाय भैंस, झोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल सहित कई पशु रहेंगे। जबकि छोटे पशुओं में भेड़ए बकरी व खरगोश का बीमा करवाया जा सकता है।