PAN card rule: 10,000 रुपए के जुर्माने से बचें पैन कार्ड धारक, बरतें यह सावधानी

PAN card rule: 10,000 रुपए के जुर्माने से बचें पैन कार्ड धारक, बरतें यह सावधानी

PAN card भारत के पैन कार्ड धारकों के लिए किसी भी तरह की कानूनी और आर्थिक परेशानी से बचने के लिए सावधानी से बरतने की सख्त जरूरत है। यहां बता दें कि बैंकिंग सेवाओं से लेकर आईटीआर फाइल करने के लिए 10 अंकों वाला पैन आपका काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसको लेकर पैन कार्ड धारकों के लिए कुछ सावधानियां बरते जाने की जरूरत है। एक छोटी सी गलती के चलते पैन कार्ड धारक के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यहां आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अपने पैन कार्ड को हमेशा ही अपने साथ रखना चाहिए। वहीं, सरकार द्वारा जहां भी पैन कार्ड से संबंधित जानकारी मांगी जा रही है, वहां सही जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत साबित होती है तो ऐसे में पैन कार्ड धारक पर I-T अधिनियम, 1961 की धारा 272B के अनुसार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम आईटीआर दाखिल करने के साथ ही अन्य मामलों में भी लागू होता है।

यहां हम आपको यह भी बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो ऐसे में उसे एक पैन कार्ड के लिए सरेंडर कर देना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं तो ऐसे संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि पैन कार्ड से संबंधित कोई चूक होती है तो संबंधित व्यक्ति का बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है। सावधानी बरतते हुए तुरंत ही दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करें।

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