PAN Card Holders Alert: अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप इसे नियमित रूप से विभिन्न वित्तीय कार्यों में उपयोग करते हैं, तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आयकर विभाग ने उन पैन कार्ड धारकों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव (PAN inactive) है। अगर आपने समय रहते इसे एक्टिव नहीं कराया, तो आप पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
क्यों जरूरी है पैन कार्ड का एक्टिव होना?
पैन कार्ड (PAN Card Holders Alert) का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के अलावा बैंकिंग, इनवेस्टमेंट, लोन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जैसे हर बड़े वित्तीय कार्य में होता है। यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और आपने इसे दोबारा एक्टिव (PAN Reactivation) नहीं कराया, तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।
कैसे पता करें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं?
आप घर बैठे आसानी से अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक (PAN Status Check) कर सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग की e-Filing वेबसाइट पर जाएं और “Verify Your PAN” सेक्शन में जाकर अपना पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें। OTP वेरीफिकेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं।
अगर पैन कार्ड इनएक्टिव है तो क्या करें?
यदि आपका पैन कार्ड (PAN Card Holders Alert) इनएक्टिव हो गया है, तो सबसे पहले यह जांचें कि आपका आधार कार्ड उससे लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है, तो तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लिंक कराएं। यदि आपने पहले ही लिंक कर लिया है, तो दोबारा स्टेटस चेक करें कि वह अभी भी वैध है या नहीं।
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डुप्लिकेट पैन कार्ड है तो तुरंत करें सरेंडर
यदि आपके पास दो या अधिक पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग की नजर में यह एक बड़ा अपराध है। ऐसे में आपको तुरंत उनमें से एक को सरेंडर करना चाहिए। इसके लिए आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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