नई दिल्ली। Pan-Aadhar Linking Last Date अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं किया है तो अब आपकी परेशानी बढ़ सकती हैं। जी हां क्योंकि इसके लिए आयकर विभाग ने अंतिम तारीख तय कर दी है। यानि इस तारीख के पहले आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना होगा। वरना इसके बाद से आपका पैनकार्ड बेकार हो जाएगा।
ट्वीट में दी जानकारी —
आधार और पैन कार्ड को लेकर आयकर विभाग यानि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीटर पर जानकारी दी है। जिसके अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। उन्हें 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। क्योंकि 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
क्या होगा, अगर लिंक नहीं किया तो —
अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको TDS तो भरना ही पड़ेगा साथ ही साथ TDS भी भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इन्वैलिड माना जाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
PAN रद्द हुआ तो क्या होगा –
आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे।
प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।
शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
पैन से लिंक वाले कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे।
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक ( How to link Pan-Aadhaar )—
- PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। यानि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें।
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसमें अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करें। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।
- इसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आपको दिखाई देगा, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।
- SMS से भी लिंक कर सकते हैं पैन-आधार मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
जो अनिवार्य है,वह आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/cYBcdImQMw— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 24, 2022