Aadhar-Pan Link: पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तक है। अपने पैन-आधार लिंक स्टेटस को ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए जांचने के लिए इन चरणों का पालन करें।
आयकर विभाग ने भारत में सभी करदाताओं के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
यदि कोई करदाता निर्धारित समय सीमा तक अपना पैन आधार आधर से लिंक करता है, तो वह जुर्माना शुल्क का भुगतान करने के लिए जवाबदेह हैं।
पहले आखिरी तारीख मार्च अंत तक थी
पहले पैन को आधार से जोड़ने की तारीख मार्च के अंत तक थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया।
इस प्रक्रिया के लिए आखिरी तारीख बिल्कुल नजदीक या गई है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि करदाता यह सत्यापित करें कि उन्होंने अपना पैन-आधार लिंक कर लिया है और अपनी स्थिति की जांच करें।
जो लोग निश्चित नहीं हैं कि उन्होंने पहले ही इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कर लिया है, वे पैन-आधार लिंकिंग की पुष्टि के लिए इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक स्टेटस ऑनलाइन कैसे जांच करें?
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
चरण 2: क्विक लिंक सेक्शन की जाँच करें और लिंक आधार स्टेटस का चयन करें
चरण 3: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट करें
चरण 4: ‘लिंक आधार स्टेटस देखें’ विकल्प चुनें
चरण 5: स्क्रीन आपके पैन-आधार लिंक की स्थिति दिखाएगी
नोट: यदि आपने इसे लिंक कर लिया है।
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